प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक सब्जियां एवं फलों के ठेले खुले रहेंगे - JALORE NEWS
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प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक सब्जियां एवं फलों के ठेले खुले रहेंगे - JALORE NEWS
जालोर ( 26 अप्रैल 2021 ) गृह विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत जिले में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक सब्जियां एवं फलों के ठेले/साईकिल/रिक्शा/ऑटो रिक्शा/ मोबाईल वैन द्वारा विक्रय की अनुमति होगी। जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने आदेश जारी कर कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए 23 अप्रेल को जारी गाइडलाइन एवं 25 अप्रेल के संशोधन आदेश के अनुसरण में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत जारी निषेधाज्ञा में संशोधन जोड़ा है जिसमें जिले में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक सब्जियां एवं फलों के ठेले/साईकिल/रिक्शा/ ऑटो रिक्शा/मोबाईल वैन द्वारा विक्रय की अनुमति होगी। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन व अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल व डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल) व थोक (होल सेल) ऑउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों द्वारा पेट्रोल व डीजल प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक की अनुमति होगी तथा शेष आदेश यथावत रहेगा।
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