राज्य कर्मचारी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में प्रीमियम कटौती करें - JALORE NEWS
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राज्य कर्मचारी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में प्रीमियम कटौती करें - JALORE NEWS
जालोर ( 19 अप्रैल 2021 ) राज्य कर्मचारियों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत उनके अप्रेल माह के वेतन से किसी श्रेणी की प्रीमियम दर की कटौती की जावे। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की संयुक्त निदेशक सुनीता यादव ने बताया कि राज्य कर्मचारियों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 1 मई, 2021 से 30 अप्रेल, 2022 (पॉलिसी वर्ष 2021-22) की अवधि के लिए राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित समस्त राज्य कर्मचारियों पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना करवाना अनिवार्य रूप से लागू है। योजना के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों को जिनमें जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के कर्मचारी एवं विभिन्न संगठनों में राज्य सरकार के प्रतिनियुक्त पर कार्यरत कार्मिक भी शामिल है। उन्होंने बताया कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अप्रेल माह के वेतन से प्रीमियम दर 220 रू. पर 3 लाख रूपये बीमाधन, प्रीमियम दर 700 रू. पर 10 लाख, प्रीमियम दर 1400 रू. पर 20 लाख तथा प्रीमियम दर 2100 रू. पर 30 लाख रूपये के बीमाधन की श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी की प्रीमियम दर की कटौती करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा किसी भी आकस्मिकता संबंधित जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।
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