राजस्थान में कर्फ्यू को लेकर नई गाइड लाइन जारी , इनको रहेगीं छुटा , ना कर्फ्यू ना लॉकडाउन केवल बंद - JALORE NEWS
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राजस्थान में 3 मई तक 'जन अनुशासन पखवाड़ा' का सख्त कर्फ्यू, नहीं लगाया लॉकडाउन - JALORE NEWS
जयपुर ( 18 अप्रैल 2021 ) राजस्थान में 3 मई तक 'जन अनुशासन पखवाड़ा' का सख्त कर्फ्यू रहेगा। जिसके तहत जरूरी सेवाओं में छूट दी गई है। उधर इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओपन मीटिंग में प्रदेशवासियों से अपील करी कि कोरोना गाइड लाइन्स की पालना करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेषज्ञों के साथ ओपन मीटिंग भी की। मीटिंग के बाद सीएम गहलोत ने आमजन से कहा कि ‘देश को बचाना भी आवश्यक है, प्रदेश को बचाना भी हमारा परम कर्तव्य है, उसमें आमजन के सहयोग से ही कामयाबी मिल सकती है। वैक्सीन जितनी ज्यादा उपयोगी है, मास्क भी उससे कम नहीं है। मास्क व्यक्ति को बचा सकता है, मास्क, डिस्टेंसिंग, हाथ बार-बार धोना ये ही प्रोटोकॉल है।'
CM के साथ बैठक में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाग गर्ग बोले- 15 दिन तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू करें। अन्यथा हम कुछ भी कर लें, संक्रमण की गति को नहीं रोक पाएंगे। आरयूएचएस कुलपति डॉ. राजाबाबू पंवार, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुधीर भंडारी सहित कई मेडिकल एक्सपर्ट ने 2-3 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। और कहा कि जो लॉकडाउन के विरोधी हैं, वे किसी भी अस्पताल की इमरजेंसी में एक घंटा गुजार लें, भयावहता समझ आ जाएगी। जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। जीविका बाद में है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिंपल डॉ. सुधीर भंडारी ने दो टूक कहा- जो लॉकडाउन के विरोधी हैं, वे किसी भी अस्पताल की इमरजेंसी में एक घंटा गुजार लें, भयावहता समझ आ जाएगी। जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। जीविका बाद में है। हमारे 45 डॉक्टर वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, वे सब एसिम्प्टोमेटिक हैं। उनमें कोई लक्षण नहीं हैं। यह सब वैक्सीन की वजह से हो पाया है, इसलिए सब वैक्सीन लगवाएं।
वीसी में चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि आने वाले 13 दिन में कोरोना के 1.30 लाख केस होने की आशंका है। अभी प्रदेश में 67 हजार एक्टिव केस हैं। कोविड से मरने वालों में 30 फसदी ग्रामीण इलाकों के हैं। पहले यह मिथक था कि यह शहरी क्षेत्र की बीमारी है। अब ग्रामीण इलाकों में भी कोविड फैल रहा है। उन्होंने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि 11 दिन में ऑक्सीजन की मांग दोगुनी हो जाएगी। ग्रामीण इलाकों के ऑक्सीजन प्लांट को भी 24 घंटे प्रोडक्शन के लिए कह दिया है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर मेडिकल में डायवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा किकई जिलों में ऑक्सीजन बेड करीब-करीब फुल हो गए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भारत सरकार से वीसी की गई है। ऑक्सीजन प्लांट्स को 24 घंटे बिजली दी जाएगी ।
राज्य सरकार ने जारी की कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस
- 16 से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी प्रदेश भर में नई गाइडलाइंस
- सभी शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय की सीमा में शाम 6 से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा
- सभी बाज़ार, कार्यस्थल,कॉम्पलेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू में बंद रहेंगे
- बाजार और व्यवसायिक प्रतिष्ठान शाम 5 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे
- ताकि वहां कार्य करने वाले लोग और कर्मचारी 6 बजे तक अपने घर पहुंच सके
- कोविड प्रबंधन वाले कार्यालयों के अलावा सभी राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे
- आपातकालीन ,अनिवार्य सेवा,आईटी कंपनियां, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां,
- लगातार उत्पादन वाली फैक्ट्रियों,चिकित्सा व परिवहन सेवा को छूट
- मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालय में अध्ययन यथावत चालू रहेगा
- सभी निजी आयोजन और विवाह आदि में अधिकतम आमंत्रित सदस्यों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी
- अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक की संख्या नहीं होगी
- स्विमिंग पूल,जिम, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे
- सभी रेस्टोरेंट्स और क्लब 50 प्रतिशत की क्षमता में खोलने की अनुमति होगी
- इसके लिए बैठकों की व्यवस्था को एक छोड़कर एक बंद रखा जाए
- रेस्टोरेंट्स से टेकअवे की व्यवस्था रात 8 बजे तक लागू रहेगी
- रेस्टोरेंट्स,क्लब्स में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जाएगी
- होटलों,रेस्तरां की ओर से अपने इन हाउस गेस्ट को सर्विस दी जा सकेगी
- आपातकालीन सेवाओं ,निजी कंपनियों में जहां 100 से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं
- वहां 50 फीसदी कार्मिकों की संख्या के साथ कार्य होगा
- शेष कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम करवाया जाएगा
- किसी भी कार्यालय में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाने
- संक्रमण की स्थिति बनने पर 72 घंटे के लिए कार्यालय को बंद किया जाएगा
- सभी कार्य स्थलों पर प्रवेश और निकास बिंदुओं पर थर्मल स्कैनिंग,
- हैंड सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी
- दुकानों प्रतिष्ठानों पर 'नो मास्क नो सर्विस' लागू होगा
- पालना नहीं करने पर दुकानें सीज़ होंगी
- सर्वजनिक स्थानों पर थूकना निषिद्ध और जुर्माने से दंडनीय
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा ,पान ,तंबाकू आदि का सेवन भी निषिद्ध और दंडनीय
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