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कोविड की वास्तविक लड़ाई टीकाकरण से लड़ी जाएगी और रात 10 बजे से सुबह छः बजे तक कर्फ्यू घोषित :- जिला कलक्टर - JALORE NEWS
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कोविड की वास्तविक लड़ाई टीकाकरण से लड़ी जाएगी और रात 10 बजे से सुबह छः बजे तक कर्फ्यू घोषित :- जिला कलक्टर - JALORE NEWS
जालोर ( 6 अप्रेल। 2021 ) जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता व पुलिस अधीक्षक श्यामसिंह ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान जिला कलक्टर ने कहा कि कोरोना का स्ट्रैन बहुत तेजी से फैल रहा है और इसकी रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीनेशन ही प्रभावी भूमिका निभाएगी। टीकाकरण से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम टीकाकरण के बाद भी मास्क लगाकर रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाए। गुप्ता ने कहा कि आमजन को सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिनिधियो से प्रेरित करवाया जाएगा। टीकाकरण से संबंधित कार्ययोजना बताते हुए जिला कलक्टर बोले कि हाल में जिला मुख्यालय पर एमसीएच व नेत्र चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है और आगामी दिनों में वार्डवार कलस्टर बनाकर भी टीकाकरण किया जाएगा। जिले में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी रात 10 बजे से सुबह छः बजे तक बंद रखा जाएगा। उन्होंने व्यापार मण्डल से अपील भी कि वे ‘‘नो मास्क-नो एन्ट्री’’ की पालना सुनिश्चित कर कोरोना के विरूद्ध इस लड़ाई में प्रशासन का सहयोग दें। गुप्ता बोले कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर पिछले 3 दिन में 5 प्रतिष्ठानो पर कार्यवाही की जा चुकी है और आगे भी जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी। सैंपलिंग के विषय पर बोलते हुए कलक्टर ने कहा कि प्रशासन द्वारा सैंपलिंग की दर नियमित रूप से बढ़ाई जा रही है। अधिकाधिक सैंपलिंग करने से ही संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा और बचाव के उपाय किये जा सकेंगे। जिला कलक्टर ने कहा कि समस्त उपखण्ड क्षेत्रों में उपखण्ड अधिकारी के नेतृत्व में ज्वाइंट इंफोर्समेंट टीम बनाई गई है जिसमें तहसीलदार, विकास अधिकारी या नगरीय निकायों के अधिकारी, डीएसपी व एसएचओ शामिल होंगे। उपखण्ड अधिकारी इसिडेंट कमाण्डर होंगे। किसी एरिया जहां 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह संक्रमित पाया जाएगा वहां पर माइक्रो कण्टेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 1 लाख 60 हजार पात्र लोगों का टीकाकरण किया जा चुका हैं। उन्होंने गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जायेगा। जिले के शहरी सीमा क्षेत्र में कक्षा 1 से 9 तक की शैक्षनिक गतिविधियां इस अवधि के दौरान बंद रहेगी। कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यू.जी. व पी.जी. की नियमित कक्षा गतिविधियां बंद रहेगी किन्तु प्रायोगिक कक्षा के लिए विद्यार्थी लिखित अनुमति पश्चात् जा सकेंगे। शिक्षण संस्थान प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी विद्यालय या कॉलेज को कोविड केस पाये जाने पर बंद किया जा सकेगा। नर्सिंग, पैरामेडिकल व मेडिकल कॉलेज पूर्व की भांति खुले रहेंगे। जिले में मनोरंजन पार्क,स्विमिंग पूल्स व जिम,मल्टीप्लेक्स एवं थियेटर को खोलने की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक व जन कार्यक्रमों में यह सुनिश्चित किया जाये कि बंद स्थानों में हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक, अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत किये जाये तथा खुले स्थानों में मैदान या जगह के आकार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट की दूरी (2 गज की दूरी) संधारित करेगा तथापि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखी जावे वही धार्मिक स्थलों द्वारा भी इन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित करनी होगी किन्तु रेस्टोरन्ट से टेक अवे एवं डिलीवरी पर यह लागू नहीं होगी। विवाह संबंधी आयोजनों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवानी होगी। यदि कोई मैरिज गार्डन या स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसको प्रचलित विधियों के अंतर्गत सील कर दिया जायेगा।
आम जन के सहयोग से मिलेगी कोरोना के खिलाफ जीतः- पुलिस अधीक्षक - Victory will be won against Corona with the support of common people: - Superintendent of Police
यदि किसी व्यक्ति, संस्थान या प्रतिष्ठान द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों की अवहेलना की जायेगी तो राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सीलिंग करने अथवा शास्ती लगाने की कार्यवाही की जायेगी। जिला पुलिस अधीक्षक श्यामसिंह ने से कहा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं किये जाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती अमल में लायी जायेगी और कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन सख्ती बरतते हुए जिले में गाइडलाइन की पालना नहीं करने के संबंध में अब तक 248 कार्यवाही कर चुका है।कार्यवाही करने का का मुख्य कारण भी कोरोना के खिलाफ लडाई के लिए आमजन में जनजागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ-साथ आमजन द्वारा जागरूक रहने से इस वैश्विक महामारी से लड़ा जा सकता है।
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