जालोर के वार्ड सं 1 औद्योगिक प्रथम चरण, वार्ड नं. 32 इन्द्रा नगर व शान्ति नगर तथा बागरा ग्राम के निर्दिष्ट क्षेत्रों में माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित - JALORE NEWS
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जालोर के वार्ड सं 1 औद्योगिक प्रथम चरण, वार्ड नं. 32 इन्द्रा नगर व शान्ति नगर तथा बागरा ग्राम के निर्दिष्ट क्षेत्रों में माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित - JALORE NEWS
जालोर ( 27 अप्रैल 2021 ) जालोर उपखंड मजिस्ट्रेट चंपालाल जीनगर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जालोर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड सं. 1 में औद्योगिक प्रथम चरण में हीरालाल जवानारामजी लुहार के मकान से अशोक राजपुरोहित के मकान तक एवं वार्ड सं. 32 में इन्द्रा नगर में देवीलाल के मकान से नारायण सिंह के मकान तक व शान्ति नगर ए ब्लॉक में दिलीपजी दवे के मकान से बिजलीघर की दीवार तक तथा बागरा ग्राम में वार्ड सं. 1 में रबारियों का गोलिया, बिजली घर के पास सुजाराम उकाजी देवासी के मकान से थानाराम उकाजी देवासी के मकान तक को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित कर तत्काल प्रभाव से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र की निषेधाज्ञा जारी की है। उपखंड अधिकारी चंपालाल जीनगर ने बताया कि जारी निषेधाज्ञा के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रों में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं कर सकेंगे । इन क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर (लॉकिंग एरिया में जनसाधारण के आगमन निर्गमन प्रतिबंधित) किया गया है। निगरानी के लिए चिकित्सा व पुलिस विभाग द्वारा सघन घर-घर निगरानी सुनिश्चित की जायेगी। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार जांचे की जायेगी। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सूची बनाई जाकर उनकी ट्रैकिंग पहचान एवं सैंपलिंग की जायेगी व पॉजिटिव आने पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्रों में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोइन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करें और किसी भी व्यक्ति का प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलना पूर्णतया निषेध रहेगा। चिकित्सा विभाग द्वारा जिन क्षेत्र या परिक्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मामले पाए जाने पर उनमें कन्टेनमेंट स्ट्रेटेजी की सहायता के रूप में निर्दिष्ट प्राथमिकता वाले जनसंख्या आयु समूहों में टीकाकरण के सार्वभौमिककरण पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। संक्रमित व्यक्तियों की संबंधित थानाधिकारी द्वारा बीट कानि. के साथ दैनिक निगरानी एवं फोन द्वारा स्वास्थ्य संबंधित सूचना प्राप्त की जायेगी। उन्होंने उक्त क्षेत्रों में सभी निवासियों को उक्त आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधित प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
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