चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेरित करने पर कार्मिकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि - JALORE NEWS
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चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेरित करने पर कार्मिकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि - JALORE NEWS
जालोर ( 23 दिसंबर 2021 ) चिकित्सा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित रहे परिवारों को योजना से जोडने एवं लाभांवित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिससे युनिवर्सल हैल्थ कवरेज के तहत जिले के सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा से जोडा जा सकें तथा अधिक से अधिक परिवारों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिलाया जा सकें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. गजेन्द्र सिंह देवल ने बताया कि मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी के आभाव में रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे परिवारों को योजना से जोडने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार इस अभियान में फिल्ड स्तर पर सेवाएं दे रहे विभिन्न कार्मिक जैसे आशा सहयोगिनी, आंगनवाडी कार्यकर्ता, एएनएम, पंचायतकर्मी एवं अन्य विभाग के कार्मिक इत्यादि भाग ले सकेंगे।
अभियान के अंतर्गत फील्ड स्तरीय कार्यकर्ता एवं अन्य सरकारी विभाग के कार्मिक द्वारा अपने संबधित क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे लोगो का सर्वे कर वंचित परिवारों को योजना से जोडने के लिये नजदिकी ईमित्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा जहां योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु 850 रूपये की बीमा राशि का भुगतान किया जायेगा।
पांच परिवारों के रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी 500 रूपये की प्रोत्साहन राशि।
योजना मे रजिस्ट्रेशन के लिये संबधित कार्यकर्ता को प्रति पांच परिवार रजिस्ट्रेशन करवाने पर 500 रूपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु संबधित कार्यकर्ता को कम से कम पांच परिवारों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पांच से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने पर 100 रूपये प्रति परिवार की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान जनआधार के माध्यम से ऑनलाईन किया जायेगा। उक्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान दिनांक 15.12.2021 से किये जाने वाले रजिस्ट्रेशन पर प्रभावी होगा।
पात्र परिवारों के रजिस्ट्रेशन के साथ फील्ड स्तरीय कार्यकर्ता को स्वयं का जनआधार संख्या एवं एम्पलॉयी आईडी संख्या की जानकारी ईमित्र केन्द्र पर पोर्टल में दर्ज करानी होगी जिससे प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे संबधित प्रोत्साहनकर्ता के बैंक खाते में किया जा सके। साथ ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान सफल रजिस्ट्रेशन के 30 दिवस की अवधि के बाद राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा।
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