मण्डी यार्ड के बाहरी क्षेत्र में फिर से शुल्क लागू होगा - BHINMAL NEWS
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मण्डी यार्ड के बाहरी क्षेत्र में फिर से शुल्क लागू होगा - BHINMAL NEWS
पत्रकार माणकमल भंडारी भीनमाल
भीनमाल ( 31 अगस्त 2024 ) BHINMAL NEWS राज्य सरकार ने मण्डी शुल्क की पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया है । अब मण्डी यार्ड के बाहर अनुज्ञप्त कृषि जिन्सों का ( अनाज, दलहन, तिलहन, मसालें, गुड, चीनी, इमारती लकडी व अन्य ) क्रय-विक्रय करनें वालें व्यापारियों को मण्डी शुल्क व कृषक कल्याण शुल्क मण्डी समिति में प्रत्येक माह जमा कराना होगा।
नई व्यवस्था राजस्थान कृषि विपणन विभाग के निदेशक ने 6 अगस्त को जारी पत्र अनुसार खरीदे गयें उत्पाद पर लागू होगी । पहले यह टैक्स मण्डी यार्ड में व्यापार करने वालें व्यापारियों को ही देना पडता था । निदेशालय के नये आदेश सभी कृषि मण्डीयों में पहुंच गये है।
कृषि मंडी सचिव डाॅ पूरणसिंह जैतावत ने बताया कि मण्डी यार्ड के बाहर व्यापार होने वाले कृषि जिंसों पर मण्डी शुल्क व कृषक कल्याण शुल्क वसूलनें की पुरानी प्रक्रिया लागू होनें से मण्डी राजस्व में वृद्धि होगी । गुड व चीनी पर मण्डी शुल्क न होने से केवल कृषक कल्याण शुल्क ही लगेगा तथा शेष अनुज्ञप्त कृषि जिंसों पर मण्डी शुल्क व कृषक कल्याण शुल्क लगेगा।
JALORE NEWS
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