राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देगी 200 करोड़ रू की सब्सिडी - JALORE NEWS
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राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देगी 200 करोड़ रू की सब्सिडी - JALORE NEWS
पत्रकार श्रवण कुमार ओड़ जालोर
जालौर ( 14 फरवरी 2025 ) JALORE NEWS प्रदेश मे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढावा देने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अन्तर्गत 200 करोड़ रू का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है। राज्य सरकार की ‘‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022‘‘ के अन्तर्गत फेम-2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी युक्त इलैक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान ई-व्हीकल प्रमोशन फंड में से दिये जाने का प्रावधान किया गया है। पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान राशि 01.09.2022 से क्रय किए गए एवं राज्य में पंजीकृत किये गये वाहनो पर देय होगा। वाहन का क्रय राजस्थान राज्य से ही किया जाना आवश्यक है।
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि अनुदान हेतु सर्वप्रथम पॉलिसी के अन्तर्गत फेम-2 में पंजीकृत वाहन विनिर्माता को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रशन करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किये जाने के पश्चात् निर्माता द्वारा पुनः पोर्टल पर फेम-2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी (Advanced Batteries like Lithum&ions) युक्त वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी क्षमता की सूचना दर्ज की जानी है। पोर्टल पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही के पश्चात् विभाग द्वारा वाहन का माडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी क्षमता इत्यादि का सत्यापन किया जाकर वाहन क्रेताओं को पुनर्भरण एवं अनुदान राशि के क्लेम हेतु आवेदन के लिए वाहन पोर्टल पर अनुमत किया जाएगा।
वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन के पंजीयन क्रंमाक एवं चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक पोर्टल पर दर्ज होंगे। फिर आवेदक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा। वाहन स्वामी अपने बैंक खाते का विवरण को बैंक के दस्तावेज़ जैसे पासबुक फ्रंट पेज/रद्द किए गए चेक के साथ अपलोड करेगा, फिर आवेदन सबमिट करेगा। अनुदान राशि का सीधे ही वाहन स्वामी के खाते में हस्तांतरण कर दिया जायेगा।
प्रोत्साहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या प्रत्येक श्रेणी के लिए दी गई सीमा के अनुसार होगी। अतः संबंधित वाहन विनिर्माता, वाहन डीलर्स व वाहन क्रेता अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए यथा शीघ्र पोर्टल आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें।
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जालोर जिले में 6 नवीन राजस्व ग्राम घोषित - 6 new revenue villages declared in Jalore district
राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर सांचौर तहसील के मूल राजस्व ग्राम सरवाना में से सुजानगढ़ व मूल राजस्व ग्राम भुवाना में से भीखाजी नगर, चितलवाना तहसील के मूल राजस्व ग्राम डूंगरी में से कुराडो की ढाणी व पीथाबेरी, मूल राजस्व ग्राम खेजडियाली में से हिंगलाज नगर तथा रानीवाड़ा तहसील के मूल राजस्व ग्राम करवाड़ा में से जंभेश्वर नगर बी-ढाणी को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया हैं।
जिला कलक्टर प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम 15) की धारा 16 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नवीन राजस्व ग्राम सुजानगढ़ का क्षेत्रफल 567.262 हैक्टेयर, भीखाजी नगर का क्षेत्रफल 219.40 हैक्टेयर, कुराडों की ढाणी का क्षेत्रफल 448.33 हैक्टेयर, हिंगलाज नगर का क्षेत्रफल 948.6004 हैक्टेयर, पीथाबेरी का क्षेत्रफल 938.40 हैक्टेयर एवं जंभेश्वर नगर बी-ढाणी का क्षेत्रफल 522.48 हैक्टेयर रहेगा।
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