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मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत दावा प्रस्तुत करने के लिए मध्यस्थों के झांसे में न आएं, किसी भी जानकारी के लिए सहायता केन्द्र व हेल्पलाइन नं पर सम्पर्क करें

By Shravan Kumar Oad

Published on:

जालौर ( 12 सितंबर 2025 ) प्रदेष में जरूरतमंद, असहाय व अल्प आय वर्ग के लिए संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित/पंजीकृत समस्त परिवारों के लिए दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थ्ति में आर्थिक संबंल प्रदान करने के उद्देष्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। 


राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की संयुक्त निदेशक सुनीता यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में आठ प्रकार की दुर्घटनाओं यथा रेल/वायु/सडक दुर्घटना, ऊँचाई से गिरने तथा ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने, मकान के ढहने के कारण, थ्रेषर मषीन, कुट्टि मषीन, आरा मषीन, ग्लाईन्डर आदि से, बिजली के झटके, डूबने, जलने एवं रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु/क्षति होने पर अधिकतम दस लाख रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष आधार पर सहायता राशि प्रदान की जा रही है।


उन्होंने बताया कि योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए एमएडीबीवाई पोर्टल पर दावेदार स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से दावा आसानी से ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु ध्यान में आया है कि योजना की पर्याप्त जानकारी के अभाव में पीडित परिवार द्वारा सीधे दावा प्रस्तुत ना कर अन्य मध्यस्थ व्यक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करवाता है एवं उसकी एवज में मध्यस्थों द्वारा कई बार पीडित परिवार से खाली चैक/राषि भी प्राप्त किया जाना संभावित है, जिसकी पृथक् से जांच करवाई जा रही है। पीड़ित परिवार मध्यस्थों के झांसे में न आकर सीधे अपना दावा प्रस्तुत करें।


उन्होंने आमजन को सूचित किया है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत पेड श्रेणी की पॉलिसी के लाभार्थी यथासमय अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करवाएं तथा सीमान्त कृषक श्रेणी एवं कोविड श्रेणी के लाभार्थी प्रतिवर्ष अपनी पॉलिसी डॉउनलोड करें। लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य का पंजीयन जनाधार में करवाए तथा लाभार्थी परिवार बिना किसी मध्यस्थ के, स्वयं के स्तर पर आसानी से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में दावा प्रस्तुत कर सकता है।

किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने/कठिनाई आने पर एसआईपीएफ विभाग के जिला कार्यालय के डेडिकेटेड सहायता केन्द्र/डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नम्बर 9509237631/8003064699 पर अथवा सेन्ट्रल हेल्पलाइन नम्बर नम्बर 18001806268 पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।

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