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जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में नए नियमों की जानकारी, लापरवाही पर लगेगा जुर्माना – JALORE NEWS

By Shravan Kumar Oad

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Reporter Shravan Kumar Od Jalore

जिला स्तर पर सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली की प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न

जालोर ( 12 सितंबर 2025 ) मुख्य रजिस्ट्रार, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर के दिशा-निर्देशानुसार जिले में शुक्रवार को सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली (जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन) की एकदिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जालोर के उपनिदेशक डॉ. धनसिंह राजपुरोहित ने की।


कार्यशाला में जन्म-मृत्यु अधिनियम 1969, संशोधन अधिनियम 2023, राज्य संशोधन अधिनियम 2000 एवं नवीन संशोधन नियम 2025 की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला रजिस्ट्रार ने निर्देश दिए कि जन्म-मृत्यु की घटनाओं का चिकित्सालय में अनिवार्य पंजीयन सुनिश्चित किया जाए तथा डिस्चार्ज टिकट के साथ ही जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

सहायक सांख्यिकी अधिकारी डूंगराराम एवं हरिराम चौधरी ने सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली एवं पहचान पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान संबंधी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नवीन संशोधन नियम 2025 के अनुसार सूचना देने में लापरवाही करने वाले सूचना–दाताओं पर 250 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके साथ ही नवाचार के रूप में अब जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र सीधे आमजन को उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी उपलब्ध होंगे। इसके लिए पंजीयन के समय आवेदकों को अपने सक्रिय व्हाट्सएप नंबर दर्ज कराने होंगे।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की सांख्यिकी अधिकारी सुश्री राशि डंगायच, उप नियंत्रक डॉ. कमलेश मीणा, नगर परिषद जालोर से राजस्व निरीक्षक श्रवणराम चौधरी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी रघुवीर सांलकी, दिनेश मीणा, हितेश सांखला सहित नगरपालिका भीनमाल, सांचौर, आहोर व सायला के अधिकारी–कार्मिक उपस्थित रहे।

विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी डूंगराराम एवं हरिराम चौधरी ने बताया कि अब यदि सूचना–दाताओं द्वारा जन्म–मृत्यु की घटना की सूचना देने में लापरवाही होती है तो 250 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।


इसके साथ ही नई व्यवस्था में अब आमजन को जन्म–मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र सीधे उनके व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध होंगे। इसके लिए आवेदकों को पंजीकरण के समय अपना सक्रिय व्हाट्सएप नंबर दर्ज कराना होगा।

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