अवधिपार ऋणी सदस्य एक मुश्त समझौता योजना-2020 का लाभ ले सकते हैं - JALORE NEWS
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अवधिपार ऋणी सदस्य एक मुश्त समझौता योजना-2020 का लाभ ले सकते हैं - JALORE NEWS
जालोर ( 12 मार्च 2020 ) जिले की जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक में कृषि-अकृषि व्यक्तिगत अवधिपार एवं एन.पी.ए.(गैर निष्पादित आस्तियाँ) में वर्गीकृत ऋणी सदस्य 31 मार्च तक कृषि- अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2020 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दी जालोर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जालोर के प्रबन्ध निदेशक के. के. मीणा ने बताया कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान-जयपुर के निर्देशानुसार जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक में कृषि-अकृषि व्यक्तिगत अवधिपार एवं एन.पी.ए. (गैर निष्पादित आस्तियाँ) में वर्गीकृत ऋणी सदस्यों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि-अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2020 की घोषणा की जाकर योजना की अवधि 31 मार्च, 2021 तक निर्धारित की गई है। जिसमें ऐसे ऋणी सदस्य जिनके विरूद्ध बकाया ऋण राशि अवधिपार एवं 31 मार्च, 2020 को एनपीए में वर्गीकृत हो चुकी हैं वे ऋणी कृषक सदस्य ऋण चुकाये जाने की कुल राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाकर लागू की गई योजना का लाभ ऋण राशि चुकाये जाने की तिथि तक ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर अथवा 8 प्रतिशत ब्याज दर(जो कम है) साधारण दर से ब्याज वसूल किया जायेगा! उन्होंने योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कृषि-अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2020 का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्रताधारक ऋणी कृषक सदस्य क्षेत्र की जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक की नजदीकी शाखा के शाखा प्रबंधक या क्षेत्रीय अधिकारी से संपर्क कर लागू योजना के अंतर्गत कृषक सदस्य के विरूद्ध वसूली योग्य चुकता राशि का 25 प्रतिशत जमा कर कृषि-अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2020 की 19 मार्च को प्रधान कार्यालय जालोर में प्रस्तावित बैठक में राहत राशि का निर्धारण करवाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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