एनएच 68 सरहद परावा थाना चितलवाना हाईवे होटल पर कार्यवाही बायोडीजल की आड़ में 19600 लीटर अवैध मिलावटी हाईस्पीड डीजल से भरा टैकर जब्त JALORE NEWS
![]() |
The-market-value-of-seized-diesel-is-about-Rs-15-lakh-the-taxi-driver-arrested |
जब्त डीजल की बाजार किमत करीब 15 लाख रूपये, टैकर चालक को किया गिरफ्तार - The market value of seized diesel is about Rs 15 lakh, the taxi driver arrested
जालौर ( 21 सितंबर 2021 ) श्यामसिंह जिला पुलिस अधीक्षक , जालोर के निर्देशानुसार जिले में अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 20.09.2021 को वीरेन्द्रसिंह राठौड़ आरपीएस वृताधिकारी वृत सांचोर को खास मुखबीर से ईतला प्राप्त हुई , कि एनएच 68 सरहद परावा में गुरूकृपा होटल पर अवैध मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ से भरा हुआ टेंकर नम्बर GJ12AY8013 खड़ा है ।
दशरथसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , सांचौर के सुपर विजन में वीरेन्द्रसिंह राठौड़ आरपीएस वृताधिकारी वृत सांचोर के नेतृत्व में खम्माराम उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना चितलवाना मय जाब्ता की पुलिस टीम कार्यवाही हेतु गुरूकृपा होटल पर पहुंची तो ईतला के अनुसार सरहद परावा एनएच 68 GI12AY8013 गुरूकृपा होटल के आगे खड़ा मिला । टैकर GJ12AY8013 के चालक सीट पर एक व्यक्ति बैठा पाया गया जिसका नाम पता व टैकर में भरे पदार्थ के बारे में पूछा तो टैंकर की चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम देवजी लावडीया पुत्र सामजी , जाति अहीर ( लावडीया ) , उम्र 50 साल , निवासी अन्तरजल अधीपुर , पुलिस थाना अधीपुर जिला गाँधीधाम ( गुजरात ) होना बताया ।
टैंकर पर टेंकर नम्बर GJ12AY8013 के चारों खानों में भरे तरल पदार्थ को पेट्रोल पम्प के गेज से नाप किया गया तो टैकर के प्रथम खाने में 5000 लीटर , द्वितीय खाने में 5000 लीटर , तृतीय खाने में 4600 लीटर , चतुर्थ खाने में 5000 लीटर कुल 19600 लीटर अवैध मिलावटी हाईस्पीड डीजल भरा हुआ पाया गया । टैंकर में भरे प्रदार्थ के बारे में कोई वैध प्राधिकार पत्र नहीं पाया गया । उक्त टैकर के चालक देवजी लावडीया द्वारा बिना वैध प्राधिकार पत्र के टैकर नम्बर GI12AY8013 में अवैध रूप से हाइस्पीड मिलावटी डीजल पेट्रोलियम प्रदार्थ भरकर अपने कब्जे में रखना राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन एवं नियन्त्रण आदेश 1990 तथा मोटर स्प्रीट एण्ड हाई स्प्रीट डीजल डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 1998 तथा पेट्रोलियम प्रोडेक्ट मेन्टिनेशन ऑफ प्रोडेक्शन स्टोरेज एवं स्प्लाई ऑर्डर 1999 , मोटर स्प्रीट एण्ड हाई स्प्रीट डीजल ( रेगूलेशन ऑफ सप्लाई , डिस्ट्रीब्युटेशन एण्ड प्रिवेंशन ऑफ मेलप्रक्टिस ) आर्डर 2005 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से मुलजिम के विरूद्ध अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 420 , 511 भादसं . की दर्ज कर उक्त मिलावटी हाईस्पीड डीजल से भरे टैंकर को जब्त किया जाकर मुलजिम देवजी लावडीया को गिरफ्तार किया गया । जब्त मिलावटी हाईस्पीड डीजल की बाजार किमत करीबन 14 लाख रूप्ये आंकी जा रही है । प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है ।
एक टिप्पणी भेजें