राजस्थान में नाइट कर्फ्यू में होगी सख्ती, गाइडलाइन की तैयारी:- JALORE NEWS
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न्यू ईयर के भीड़भाड़ वाले इवेंट पर लग सकती है रोक - New Year's crowded events may be banned
जयपुर ( 24 दिसम्बर 2021 ) कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से सरकार की चिंता बढ़ गई है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दूसरे राज्यों की तर्ज पर अब गहलोत सरकार ने भी नई गाइडलाइन पर विचार शुरू कर दिया है। राजस्थान में भी दूसरे प्रदेशों की तर्ज पर कुछ पाबंदियां लग सकती है। प्रदेश में भीड़भाड़ वाले आयोजनों में लोगों की संख्या को कम किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओमिक्रॉन के खतरे पर नियंत्रण करने और कोविड के मौजूदा हालात का रिव्यू कर आगे फैसला करने के लिए दोपहर 1 बजे से रिव्यू बैठक बुलाई है। इस रिव्यू में एक्सपर्ट डॉक्टर्स सरकार को राय देंगे। बताया जाता है कि इस ओपन रिव्यू बैठक के बाद नई गाइडलाइन को मंजूरी मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राज्य सरकार भी नई गाइडलाइन जारी करने पर विचार कर रही है। केंद्र ने हाल ही में राज्यों को एडवाइजरी जारी कर पांबदियां लगाने का सुझाव दिया है।
नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती होगी
प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, लेकिन इसकी सख्ती से पालना नहीं हो रही है। सरकार नाइट कर्फ्यू पर सख्ती कर सकती है। मास्क को लेकर भी सख्ती नहीं है। बिना मास्क वालों से जुर्माना वसूलने का अभियान फिर से शुरू हो सकता है।
नए साल पर भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक संभव
नए साल पर भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर सरकार रोक लगा सकती है। नए साल पर होने वाली बड़ी भीड़ से कोरोना फैलने का खतरा है, इसलिए पार्टियों में लोगों की संख्या की लिमिट तय की जा सकती है। नए साल पर पटाखों को लेकर पहले से ही गाइडलाइन तय है। नई साल के जश्न पर केवल दो घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की ही अनुमति है। पटाखों को लेकर दिवाली पर जारी गाइडलाइन आगे भी लागू रहेगी।
बड़ी भीड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक या लिमिट की संभावना
कोरोना के खतरे को देखते हुए समारोहों, मेलों और पर्वों में लोगों की संख्या तय किए जाने की संभावना है। फिलहाल मेले, पर्व और धार्मिक-राजनीतिक जुलूसों पर कोई पांबंदी नहीं है, अब इनमें संख्या तय की जा सकती है। पहले फेज में इनडोर कार्यक्रमों में लोगों की संख्या पर लिमिट तय कर ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लग सकती है।
डबल डोज वालों को ही एंट्री का प्रावधान संभव
इनडोर मार्केट, सरकारी दफ्तरों और भीड़भाड़ की संभावनाओं वाली जगहों पर वैक्सीन की डबल डोज लगा होने वालों को ही अनुमति देने का प्रावधान भी लागू हो सकता है। हरियाणा यह प्रावधान लागू कर चुका है। राजस्थान सरकार भी इसे लागू करने पर विचार कर रही है। एक्सपर्ट की राय के बाद इसे लागू किया जा सकता है।
दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्य लगा चुके हैं पाबंदियां
ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई राज्य पाबंदियां लगा चुके हैं। दिल्ली में नए सालन पर गेदरिंग के अलावा राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी है। मध्यप्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हरियाणा ने बाजारों, सरकारर दफ्तरों सहित ज्यादातर जगहों पर प्रवेश के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने का प्रावधान अनिवार्य कर दिया है।
कोरोना टेस्ट के लिए सैंपलिंग बढ़ाएगी सरकार
कोरोना के टेस्ट सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। राजस्थान में 4 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 39 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के भी 17 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग अब डेली सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने के साथ जिनोम सिक्वेंसिंग पर भी जोर दे रहा है।
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