निवेशकों की कमाई नहीं लौटाने के लिए कॉपरेटिव सोसायटियों के विरूद्ध ईस्तागासा दायर करने के लिए परिवादी सहकार पोर्टल पर दर्ज करावें परिवाद - JALORE NEWS
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निवेशकों की कमाई नहीं लौटाने के लिए कॉपरेटिव सोसायटियों के विरूद्ध ईस्तागासा दायर करने के लिए परिवादी सहकार पोर्टल पर दर्ज करावें परिवाद - JALORE NEWS
जालोर ( 12 जुलाई 2022 ) सहकारिता विभाग द्वारा निवेशकों की कमाई नहीं लौटाने वाली कॉपरेटिव सोसायटियों के विरूद्ध ईस्तगासा दायर करने के लिए संबंधित परिवादी को राजस्थान सहकार पोर्टल पर ऑनलाइन परिवाद दर्ज करवाना होगा तत्पश्चात् दस्तावेज मय शपथ-पत्र कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ में जमा करवाने होंगे।
उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ जालोर नारायण सिंह चारण ने बताया कि निवेशकों की गाढ़ी कमाई नहीं लौटाने वाली मल्टीस्टेट व स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटियों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों को राहत प्रदान करते हुए अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2019 के तहत सक्षम न्यायालय के समिति पदाधिकारियों के विरूद्ध सहकारिता विभाग द्वारा जिले में पदस्थापित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ के माध्यम से ईस्तगासा दायर किये जा रहे हैं।
जिले में अब तक सर्वोदय, रिद्धी-सिद्धी, आदर्श, संजीवनी व नवजीवन सहित विभिन्न स्टेट व मल्टीस्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटियों के पदाधिकारियों के विरूद्ध 100 से अधिक परिवादों के ईस्तगासे न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं।
परिवादियों को ईस्तगासे दर्ज करवाने के लिए सर्वप्रथम राजस्थान सहकार पोर्टल पर ऑनलाइन परिवाद दर्ज करवाना होगा तत्पश्चात् कार्यालय उप रजिस्ट्रार में अपने परिवाद से संबंधित समस्त दस्तावेज मय शपथ पत्र जमा करवाने होंगे। उक्त परिवादों में लोक अभियोजक द्वारा माननीय न्यायालय में निवेशकों की तरफ से पैरवी की जाएगी।
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