धातु निर्मित मांझे की बिक्री, उपयोग निषेध एवं पूर्ण प्रतिबंधित - JALORE NEWS
![]() |
Kite-flying-will-also-be-banned-from-6-to-8-in-the-morning-and-5-to-7-in-the-evening |
धातु निर्मित मांझे की बिक्री, उपयोग निषेध एवं पूर्ण प्रतिबंधित - JALORE NEWS
जालौर ( 11 जनवरी 2023 ) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने जिले में धारा 144 के तहत धातु निर्मित मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री व उपयोग को निषेध व पूर्ण प्रतिबंधित किया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि मकर संक्रान्ति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित ‘‘धातु निर्मित मांझा’’ प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण के प्रयोग से तैयार किया जाता है, जो पतंग के पेंच लड़ाने में अधिक कारगर होता है, इस कारण से इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है जिसके उपयोग के दौरान दुपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को अत्यधिक जान-माल का नुकसान होना संभाव्य है, साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुंचना एवं विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होना भी संभाव्य है। इस समस्या व खतरे के निवारण के लिए आवश्यक है कि ‘‘धातु निर्मित मांझा’’ (पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा, नायलोन/प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटीक/टोक्सीक मेटेरियल यथा आइरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो) के उपयोग एवं विक्रय को निषेध किया जावें।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाये रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके ‘‘धातु निर्मित मांझा’’ (पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा, नायलोन/प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटीक/टोक्सीक मेटेरियल यथा आइरन पाउडर, गलास पाउडर का बना हो) की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग जालोर जिले के क्षेत्राधिकार में निषेध व पूर्ण प्रतिबंधित किया है। यह भी निषेध किया गया हैं कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक तथा सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त आदेश की अवमानना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा। यह आदेश 31 जनवरी, 2022 तक प्रभावी रहेगा।
सुबह 6 से 8 तथा सांय 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर भी रहेगी रोक - Kite flying will also be banned from 6 to 8 in the morning and 5 to 7 in the evening
पाली आगामी मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी में धातु मिश्रित सिन्थेटिक मांझे के उपयोग से आमजन एवम पक्षियों के जीवन पर संकट की संभावनाओं के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पाली श्री नमित मेहता ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए किसी भी प्रकार के धातु मिश्रित मांझे के उपयोग और बेचान को प्रतिबंधित किया है। साथ ही प्रातः और सांयकालीन वेला में पक्षियों के विचरण का समय होने तथा उस दौरान पतंगबाजी के कारण उनके जीवन पर संकट की आशंका के मद्देनजर प्रातः 6 से 8 बजे तक तथा सांय 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर भी रोक लगाई गई है। उक्त निषेधाज्ञा बुधवार मध्यरात्रि से लागू होकर 31 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
JALORE NEWS
खबर और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
एक टिप्पणी भेजें