एडवोकेट हेमलता जैन ने मजदूरों को दी कानूनी जानकारी - BHINMAL NEWS
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एडवोकेट हेमलता जैन ने मजदूरों को दी कानूनी जानकारी - BHINMAL NEWS
पत्रकार माणकमल भंडारी भीनमाल
भीनमाल ( 13 जुन 2025 ) BHINMAL NEWS विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर भागल भीम रोड नरेगा स्थल पर शिविर लगाकर पैनल ऐडवोकेट हेमलता जैन ने बाल श्रम निषेध अधिनियम द्वारा बाल मजदूरी रोकथाम के लिए कानूनी जानकारी दी ग ई।
जैन ने बताया कि बाल मजदूरी से बच्चे के स्वास्थ्य पर शारीरिक और मानसिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है। ये एक कानूनी अपराध है यदि कोई अभिभावक अपने बालक को बाल मजदूरी और जोखिम भरे कार्य में मजदूरी के लिए भेजता है तो मालिक तथा अभिभावक दोनों को कानूनी तौर पर दोषी माने जाते हैं और जेल का भी प्रावधान है । शिविर में बाल मजदूरी रोकथाम करके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की बात कहीं ।
बच्चों के साथ हो रही हिंसात्मक घटनाओं पर पुलिस की मदद लेने और 100 ओर 112 पर कॉल करें । बच्चों के अवेयरनेस पर विशेष ध्यान देने की बात बताई। अधिकार मित्र सेवाराम सैन जुंजाणी ने बाल श्रम निषेध दिवस पर कानून के तहत बाल मजदूरी रोकना बहुत जरूरी है । बच्चों का जीवन खतरे में पड़ सकता हैं । शिविर में बाल विवाह रोकथाम की बात बताई ।
इस शिविर में विधिक सहायता ओर सामाजिक पेंशन योजना के बारे में विस्तार से मजदूरों को बताया गया । सारथी नवीन योजना सर्वे के तहत भी लोगों को बताते हुए ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से कम है जिनके माता-पिता दोनों नहीं है जो अनाथ बच्चे हैं उनका सर्वे किया जा रहा है।
निराश्रित अनाथ बच्चों की जानकारी मिली कि उम्र 4 वर्ष दिलीपकुमार सतराराम माता का नाम सगनदेवी जाति भील जिनके माता-पिता बाड़मेर एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है । यह बच्चे दादी देखभाल करती है। उक्त बच्चे को पालनहार योजना से वंचित है ऐसे बच्चों का सर्वे लिस्ट बनाई जा रही है । महिला में विमलादेवी, शिवदेवी मेघवाल, कमलादेवी देवासी, मोनिका, वर्षा सहित कई श्रमिक महिलाएं मौजूद थी ।
JALORE NEWS
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