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मुख्यपृष्ठ Jalore News रावण राजपूत समाज जालौर की ओर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा - JALORE NEWS
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रावण राजपूत समाज जालौर की ओर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा - JALORE NEWS

आरक्षित वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों पर हुए कुठाराघात की निष्पक्ष जांच करने व आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने को लेकर रावण राजपूत समाज जालौर की ओर राजस
Shravan Kumar
Shravan Kumar
16 जून, 2021 0 0
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Memorandum submitted in the name of Chief Minister towards Ravana Rajput Samaj Jalore
Memorandum-submitted-in-the-name-of-Chief-Minister-towards-Ravana-Rajput-Samaj-Jalore

 रावण राजपूत समाज जालौर की ओर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा - JALORE NEWS

जालौर ( 16 JUNE 2021 )  आरक्षित वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों पर हुए कुठाराघात की निष्पक्ष जांच करने व आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने को लेकर रावण राजपूत समाज जालौर की ओर राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन में बताया कि रावणा राजपूत समाज जिला जालोर की यह है कि हाल ही में पंचायत समिति प्रधान पद हेतु चुनाव हुए है । जिसमें आहोर पंचायत समिति से निर्दलीय प्रत्याशी संतोष कंवर ने जीत प्राप्त की है । आहोर पंचायत समिति प्रधान का पद अन्य पिछडा वर्ग हेतु ' आरक्षित पद था ।

 जिस पर कोई अन्य पिछड़ा वर्ग का ही व्यक्ति प्रधान बन सकता था । 

आहोर प्रधान हेतु श्रीमती संतोष कंवर ने अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र पेश कर प्रधान पद हेतु अपनी दावेदारी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पेश की । जिसमें संतोष कंवर ने विजय प्राप्त की । जैसा कि जानकारी तथा दस्तावेजी सबूत हैं संतोष कंवर भोमिया राजपूत अर्थात रजपूत समाज से है जो कि सामान्य वर्ग में आता है , अन्य पिछडा वर्ग में नहीं आता है । संतोष कंवर के पीहर पक्ष खींची गोत्र से है । तथा संतोष कंवर के ससुराल वाले राठौड गोत्र से है जो कि सामान्य वर्ग में आते है । संतोष कंवर के पीहर तथा ससुराल पक्ष के व्यक्ति भोमिया राजपूत समाज संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी है ।

 पूरे जालोर जिले को पता हैं कि संतोष कंवर के पीहर अथवा ससुराल पक्ष में से कोई भी अन्य पिछडा वर्ग में नही आता हैं ना ही इनके पीहर अथवा ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के पास अन्य पिछडा वर्ग से होने का प्रमाण पत्र है । ना ही भोमिया राजपूत अर्थात रजपूत समाज के किसी व्यक्ति के पास अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र है । 

ना ही पूर्व में अथवा वर्तमान में भोमिया राजपूत अर्थात रजपूत समाज के अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र बनते है । जो कि वर्तमान राज्य सरकार के नोटिफिकेशन / गाईडलाईन से पूर्णतः प्रमाणित है ।

 यह है कि वर्तमान में जालोर जिले अथवा राजस्थान के किसी भी जिले में भोमिया राजपूत समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है । केवल मात्र राजसमंद जिले की तीन तहसीले- कुम्भलगढ , नाथद्वारा व राजसमंद जिले में ही कृषक ( करसा ) राजपूत ( खरवड , चदाना , उठड , परमार , कडेचा , तलादरा , दीया , गुल , दषाणा ) समाज को अन्य पिछडा वर्ग का आरक्षण अन्य पिछडा वर्ग की अधिसूचना सूची क्रमांक 90 के तहत प्राप्त है । 3 4 4 यह हैं कि राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण बाबत अधिसूचना 30 सितम्बर 2013 के तहत राजस्थान राज्य में उपरोक्त गोत्र को अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दिया गया था । 

जिस पर उदाराम पुत्र छोलाराम निवासी कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड ग्राम पंचायत कुडी पंचायत समिति लूणी , जिला जोधपुर नामक व्यक्ति ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जरिये डबल बेंच सिविल रिट पिटिशन संख्या 4707/2015 के याचिका दायर की । जो दिनांक 05.01.2017 को निर्णित की गई । जिसमें निर्णय दिया गया था कि उपरोक्त गोत्र को केवल राजसमंद जिले की तीन तहसीलों में ही आरक्षण दिया गया है । अन्य जिलों में दिये गये आरक्षण की अधिसूचना दिनांक 30 . 9.2013 को अवैध करार देते हुए खारिज किया गया था । उक्त निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में कोई भी अन्य निर्णय पारित नहीं हुआ है । 

इस प्रकार साबित हैं कि भोमिया राजपूत अर्थात रजपूत समाज अन्य पिछडा वर्ग में नहीं आते है । यह है कि राज्य सरकार की नवीन अधिसूचना ओबीसी आरक्षण बाबत आज भी जारी है , जिसमें उपरोक्त गोत्र को ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया गया है । 

संतोष कंवर को जो प्रमाण उपखण्ड मजिस्ट्रेट आहोर ने मिलावट कर जारी किया हैं 

वह पूर्व की एक अधिसूचना को बताकर जारी किया गया हैं जो अधिसूचना भोमिया राजपूत समाज अर्थात रजपूत समाज के लिये नहीं थी । अन्य पिछड़ा वर्ग में रावणा राजपूत समाज आता हैं । राजपूत अथवा भोमिया राजपूत / रजपूत समाज सामान्य वर्ग में आता है । यह सर्वविदित है । यह है कि अन्य पिछडा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति / जनजाति अथवा अन्य किसी भी आरक्षित वर्ग का कोई प्रमाण पत्र आरक्षण बाबत जारी होता हैं तो वह राज्य सरकार की अथवा केन्द्र सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की नवीन अधिसूचना पर जारी होता हैं जबकि उपखण्ड मजिस्ट्रेट आहोर ने राजनैतिक दबाव में तथा मिलावट कर संतोष कंवर के नाम से कानून व राज्य सरकार की नवीन अधिसूचना के परे जाकर फर्जी अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी किया हैं जो कानूनन न्यायोचित नहीं होने से खारिज योग्य है । करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी व प्रशासनिक कार्यवाही किये जाने के श्रीमान आदेश प्रदान करायें । क्योंकि यह प्रकरण केवल मात्र रावणा राजपूत समाज का ना होकर सम्पूर्ण आहोर पंचायत समिति क्षेत्र के निवासियो व आरक्षित वर्ग के सम्पूर्ण जनहित से जुड़ा हुआ है । विशेषकर अन्य पिछड़ा वर्ग के राजस्थान भर के व्यक्तियों से पूर्णरूप से जुडा हुआ है । यदि अन्य पिछडा वर्ग व पंचायत समिति आहोर क्षेत्र के निवासियों के साथ किसी प्रकार का छल अथवा कपट होता हैं तो उसके विरूद्ध आवश्यक निष्पक्ष जांच किया जाना न्यायोचित है ।

 इस मौके पर

लिहाजा ज्ञापन पेश कर निवेदन हैं कि उपरोक्त प्रकरण में तुरन्त प्रभाव से जांच की जाकर गलत तरीके से तथा गलत आधार पर बनाये गये आहोर प्रधान के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें । इस मौके पर  प्रेमसिंह  , श्रवण सिंह , तहसील अध्यक्ष आहोर बदीसिंह  , युवा तहसील अध्यक्ष परबतसिंह , रामसिंह , शांति सिंह , जयसिंह , महिपाल सिंह आदि मौजूद थे 

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