प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन - JALORE NEWS
![]() |
Online-application-for-setting-up-industries-in-Prime-Minister-s-Employment-Generation-Program |
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन - JALORE NEWS
जालोर ( 18 मई 2022 ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
संभाग अधिकारी (खादी) मुकेश कल्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 8वीं उत्तीर्ण के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रूपये व सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये तक के बैंक ऋण का प्रावधान तथा साक्षर अथवा आठवीं कक्षा से कम उत्तीर्ण आवेदकों के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख तक के बैंक ऋण का प्रावधान रखा गया है। योजना में परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस योजना में अब नए आवेदकों के लिए पीएमइजीपी ई-पोर्टल पर प्रक्रिया को ओर अधिक सरलीकृत किया गया है। इस योजना में उद्योग स्थापित करने के लिए पात्र इच्छुक नवयुवक, बेरोजगार, दस्तकार या शिल्पकार तकनीकी दक्ष व प्रथम पीढ़ी के उद्यमी अपना आवेदन नजदीकी ई-मित्र द्वारा वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट केवीआइसी डॉट ओआरजी डॉट इन पर अथवा पीएमइजीपी मोबाइल एप के माध्यम से केवीआइबी एजेन्सी का चयन कर पीएमइजीपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आवेदक आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन कर सकते है। आवेदन के साथ आवेदकों को स्कोरबोर्ड पूर्ण भरना आवश्यक है।
आवेदक को फोटो, आधार कार्ड, इकाई स्थल का आबादी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, विशिष्ट श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), उच्चतम शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), राशन कार्ड, निवास मकान के स्वामित्व एवं निवास (स्वयं का/पुश्तैनी) संबंधी जानकारी, आयकर विवरण (इनकम टैक्स रिटर्न), जीवन बीमा संबंधी समस्त इंश्योरेंस पॉलिसिज, बचत खाते (ऋणदायी बैंक) की पास बुक की प्रति व बचत खाता खोलने की दिनांक तथा उधार साख (क्रेडिट हिस्ट्री) यदि हो, जीएसटी नंबर या शोप एक्ट यदि हो तो प्रस्तावित इकाई स्थल का किरायानामा, ऋण पेटे बंधक के लिए दस्तावेज या औद्योगिक संपरिवर्तित आदि दस्तावेजों को आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
उन्हांने बताया कि सरकार द्वारा इस योजना में गत वर्षों में लाभांवित या कार्यरत इकाईयों के लिए इच्छुक वर्तमान उद्यमी पीएमइजीपी-2 योजना में राशि 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट इकाई के एक्सपेंसन के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर आवेदन पूर्ण कर संबंधित एजेन्सी के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला प्रभारी जालोर के मो.नं. 9828625126 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
JALORE NEWS
खबर और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
एक टिप्पणी भेजें