रविवार से शुरू होगी होम वोटिंग, 2679 वरिष्ठ नागरिक और 626 दिव्यांग घर से करेंगे मतदान JALORE NEWS
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रविवार से शुरू होगी होम वोटिंग, 2679 वरिष्ठ नागरिक और 626 दिव्यांग घर से करेंगे मतदान JALORE NEWS
जालोर ( 13 अप्रेल 2024 ) JALORE NEWS निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार जालोर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया 14 अप्रेल, रविवार से प्रारंभ होगी जिसके तहत इस बार जालोर संसदीय क्षेत्र (18) में 3305 पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना है जिनमें 2679 वरिष्ठ नागरिक और 626 दिव्यांग मतदाता शामिल है।
रिटर्निंग अधिकारी पूजा पार्थ ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता श्रेणी के विशेष योग्यजन के लिए होम वोटिंग का प्रावधान किया गया है। होम वोटिंग 14 से 16 अप्रेल तक चलेगी। किसी कारण से मतदाता के होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा चरण 22 अप्रेल से प्रारंभ होगा।
उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए जारी वोटिंग शैडयूल फॉर अब्सेंटी होम वोटर्स के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक (एवीएससी) व दिव्यांग मतदाता (एवीपीडी) के लिए विधानसभावार कुल 3305 डाक मतपत्र तैयार किये गये हैं। होम वोटिंग के लिए आहोर विधानसभा (141) में 85 वर्ष से अधिक आयु के 363 वरिष्ठ नागरिक मतदाता व 107 दिव्यांग मतदाता, जालोर विधानसभा (142) में 416 वरिष्ठ नागरिक व 124 दिव्यांग मतदाता, भीनमाल विधानसभा (143) में 279 वरिष्ठ नागरिक व 33 दिव्यांग मतदाता, सांचौर विधानसभा (144) में 453 वरिष्ठ नागरिक व 55 दिव्यांग मतदाता, रानीवाड़ा विधानसभा (145) में 697 वरिष्ठ नागरिक व 54 दिव्यांग मतदाता, सिरोही विधानसभा में 155 वरिष्ठ नागरिक व 62 दिव्यांग मतदाता, पिण्डवाड़ा-आबू विधानसभा में 166 वरिष्ठ नागरिक व 56 दिव्यांग मतदाता तथा रेवदर विधानसभा में 150 वरिष्ठ नागरिक व 135 दिव्यांग मतदाता होम वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
लोकसभा आम चुनाव-2024 : प्रिन्ट मीडिया के लिए निर्वाचन आयोग का निर्देश
लोकसभा आम चुनाव 2024 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार मतदान दिवस 19 अप्रैल एवं मतदान दिवस से एक दिन पूर्व अर्थात् 18 अप्रैल को प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव-2024 में किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, संगठन, व्यक्ति द्वारा 18 व 19 अप्रैल को प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन कमेटी से अधिप्रमाणन करवाया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार इन दोनों ही दिवसों में विज्ञापन के लिए अधिप्रमाणन आवश्यक रूप करवाना होगा। जिला स्तर पर अधिप्रमाणन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित एकीकृत नियंत्रण कक्ष में स्थापित एमसीएमसी एवं मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों को विज्ञापन प्रकाशित की तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व आवेदन करना होगा।
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