नामांकन पत्रों की संवीक्षा के दौरान 7 नाम निर्देशन पत्र खारिज - JALORE NEWS
नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 7 नामांकन पत्र खारिज |
नामांकित अभ्यर्थियों की संवीक्षा के दौरान 7 नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार - JALORE NEWS
जालोर (5 अप्रैल 2024) जालोर समाचार लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान शुक्रवार को जालोर संसदीय क्षेत्र में कुल 41 नाम वाले डायरेक्टेड बिल्डर्स की संवीक्षा के बाद 7 नाम वाले डायरेक्टेड आर्किटेक्ट्स को खारिज कर दिया गया और 24 नाम वाले संसदीय क्षेत्र के बाद संवीक्षा को खारिज कर दिया गया।
रिटर्निंग अधिकारी पूजा पार्थ ने बताया कि किवी आम चुनाव-2024 के लिए कुल 41 नाम डायरेक्टर्स के उम्मीदवार के रूप में 34 नामांकन सही पाये गये और 7 नामांकन खारिज किये गये। समीक्षा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। चौधरी द्वारा प्रस्तुत 2 नामांकन, अभिनव राजस्थान पार्टी से प्रकाश सिंह द्वारा प्रस्तुत 1 नामांकन, भारत जोड़ो पार्टी से नेमाराम द्वारा प्रस्तुत 1 नामांकन, भारतीय राष्ट्रीय दल से शिवदान सिंह चारण द्वारा नामांकन 1 नामांकन एवं संयोगवादी पार्टी से पोकराराम द्वारा प्रस्तुत 1 नामांकन रूप में पुष्पारा बार्ड द्वारा प्रस्तुत 1 नामांकित खारिज कर दिया गया।
8 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापस ले लिया जाएगा
उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल, 2024 को अपराह्न 3 बजे तक नाम-निर्देशक निर्देशकों की प्रक्रिया के दौरान 6 अप्रैल, 2020 को दोपहर 3 बजे तक नाम-निर्देशन पत्र वापस जा-भुगतान के लिए वापस ले लिया जाए और 7 अप्रैल को अवकाश पर रहने के लिए कहा जाए।
जालोर संसदीय क्षेत्र के क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के मो. नंबर जारी ये है पर्यवेक्षकों का फोन नंबर 02973-294508
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग द्वारा पुलिस चुनाव की निगरानी के लिए जालोर संसदीय क्षेत्र के लिए 1 सामान्य पर्यवेक्षक, 1 चुनाव उपभोक्ता पर्यवेक्षक और 1 पर्यवेक्षक सहित कुल 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सामान्य राजनीतिक विचारधारा या अभियोग चुनाव से संबद्ध प्रश्न और विपक्ष के लिए संपर्क करें।
रिटर्निंग अधिकारी पूजा पार्थ ने बताया कि आयोग द्वारा जालोर संसदीय क्षेत्र के लिए सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जिसका स्थान मोबाइल नंबर 9571232242 है। वहीं पुलिस सुपरवाइजर हेमराज राय को भी मोबाइल नंबर बनाया गया है। 9733142399 हैं। इसी तरह के पर्यवेक्षण पर्यवेक्षक के रूप में आई रसगुल्ला पार्स मणि त्रिपला को नियुक्त किया गया है। उनका मोबाइल नंबर 9971653360 है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान कोई भी राजनीतिक दल, विपक्ष या आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े दलों के लिए सर्किट हाउस में स्थापित पर्यवेक्षकों के दूरभाष नंबर 02973-294508 पर संपर्क कर सकते हैं।
मतदान दिवस पर सावैतनिक अवकाश अवकाश
लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान राजस्थान राज्य में वोटिंग के दो चरण की तारीख 19 और 26 अप्रैल को निजी और सार्वजनिक व्यवसाय, दुकान, औद्योगिक निगम या उद्यम और उद्यम में सामान्य कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश अवकाश दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा पार्थ ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार, किसी का रोबार, व्यवसाय, औद्योगिक निगम या अन्य किसी प्रतिष्ठान में प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य के क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। किया गया है. इलेक्टोरल में वोट का मतलब है, वोट के डे अवकाश में शामिल होंगे। उपधारा (1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति के निर्माता से कोई कटौती या कमी नहीं की जाती है और यदि ऐसा कोई व्यक्ति इस आधार पर गुप्त है तो उसे किसी भी दिन के लिए सामान्य रूप से प्राप्त नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में एक दिन में उसने कहा था कि वह संदत्त की बाजी मारता है, जो इस दिन उसे छुट्टी के बारे में विचार न देते हुए दशा में जाता है। यदि कोई योजना उपधारा (1) किसी उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन कठिन होगा तो ऐसे नियोजक पर 500 साहसिक तक का दंडनीय होगा। यह धारा किसी भी तरह से ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं की जाएगी जिसमें सामग्री के संबंध में कोई खतरा या सर्वाण हानि हो सकती है। उन्होंने बताया कि इन पोर्टफोलियो के सभी स्टॉकहोम में निजी या सार्वजनिक रूप से स्थित गोदाम, दुकान, औद्योगिक निगम या व्यवसाय एवं व्यवसाय में स्टॉक के साथ-साथ ऐसे भी स्टॉक हैं, जो राजस्थान राज्य के थोक स्टॉकहोम के पंजीकृत धारक हैं। क्षेत्र के बाहर के उपकरण हैं, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 19 अप्रैल और 26 अप्रैल (यथा निर्धारित) के लिए सभी तृतीयक अवकाश के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें शामिल होने वाले सभी लोग शामिल होते हैं, उनके द्वारा शैतानी अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट ऐसा होता है ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके मतदान के अधिकार का स्वतंत्र सहायक के रूप में उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यदि कोई नियोजक इन. यदि आप अवकाश के दिनों में मतदान के दिन कर्मचारियों को छुट्टियों के उपयोग की मात्रा नहीं देते हैं, तो इसके दंडात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, जिला विद्युत अधिकारी का तथ्यात्मक विवरण शामिल किया जा सकता है।
JALORE NEWS
खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें
एक टिप्पणी भेजें