लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना को मध्यनजर रखते हुए आमजन की सुरक्षा हेतु कस्बा जालोर में यातायात व्यवस्था रहेगी
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लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना को मध्यनजर रखते हुए आमजन की सुरक्षा हेतु कस्बा जालोर में यातायात व्यवस्था रहेगी
जालौर ( 2 जुन 2024 ) जालोर शहर में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत संसदीय क्षेत्र की वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 4 जून, मंगलवार को होने वाली मतगणना की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रूट डायवर्जन किया गया है।
रिटर्निंग अधिकारी पूजा पार्थ ने बताया कि जिला मुख्यालय पर 4 जून को मतगणना दिवस को सुरक्षा व्यवस्था के मध्यनजर आहोर चौराहा से कॉलेज तिराहा तक यातायात व्यवस्था बन्द रहेगी।
हर चुनाव में यहां पर रास्ता को रूट डायवर्जन किया गया है । श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के निर्देशानुसार दिनांक 04.06.2024 को लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना को मध्यनजर आम नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जालोर शहर की यातायात व्यवस्था निम्न प्रकार से वाहनों का आवागमन डाईवर्स रहेगा।
यातायात व्यवस्था मतगणना दिवस पर वाहनों के सुचारू रूप से आवागमन के लिए यह रहेगा रूट
1. जोधुपर की तरफ से आने वाले भारी वाहन बाडमेर बालोतरा की तरफ जाने हेतु गोदन, बादनवाडी, महेशपुरा, एफसीआई गोदाम, रेलवे फाटक, इम्मानूएल स्कूल से पंचायत समिति होकर गूजरेंगे। तथा भीनमाल की तरफ जाने वाले लेटा जीएसएस, गोल निमंडी, धवला होकर भीनमाल की तरफ गूजरेंगे।
2. बाडमेर बालोतरा की तरफ से आने वाले भारी वाहन जोधपुर की तरफ जाने वाले पंचायत समिति से इम्मानूएल स्कूल, रेलवे फाटक, एफसीआई गोदाम होते हुए महेशपुरा, बादनवाडी, गोदन होकर जोधपुर पाली गुजरेगें।
3. भीनमाल की तरफ से आने वाले भारी वाहन बाडमेर की तरफ जाने वाले मीरादातार, अस्पताल चौराहा, आहोर चौराहा, रेलवे स्टेशन से पंचायत समिति से होते हुए गुजरेगें।
4. भीनमाल की तरफ से आने वाले भारी वाहन थर्डफेस, धवला, गोल निमंडी, लेटा जीएसएस होकर जोधपुर पाली की तरफ गूजरेंगें।
5. शहर जालोर व अन्यत्र स्थानों से आने वाले हल्के छोटे वाहन राजेन्द्र नगर रोड से भीनमाल बाईपास एवं बिजली घर कॉलोनी के अन्दर होकर आहोर पाली जोधपुर की तरफ गूजरेंगें।
6. आहोर चौराहा से महिला कॉलेज के बीच का रास्ता मतगणना शुरू होने से समाप्ती तक पूर्णरूप से आवागमन बंद रहेगा।
7. मतगणना ड्यूटी में लगे हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा एजेन्टों (मतगणना) के निजी वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सी.सै. स्कूल ग्राउण्ड में रहेगी। तथा अन्य वाहनों की पार्किंग मलकेश्वर मंठ रोडवेज डिपो के पास रहेगी।
अतः दिनांक 04.06.2024 को लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना को मध्यनजर रखते हूए आमजन की सुविधा हेतु यह प्रेस-नोट जनहित में प्रसारित किया गया।
मतगणना को लेकर जिले में धारा 144 लागू, विजयी जुलूस पर प्रतिबंध
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 4 जून को होने वाली मतगणना को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बाडमेर में जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति अपने पास विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एल.गन, 12 बोर आदि एवं अन्य तेजधार हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, खाखरी, बल्लभ, कटार, धारिया, बाघनख (शेरपंजा) जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर न घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा, न ही साथ लेकर चलेगा।
लेकिन व्यक्ति जो निशक्त, अतिवृद्ध अथवा बीमार व्यक्ति है जो लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते, वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमांतर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, मतगणना डयूटी में तैनात अद्र्धसैनिक बल, होमगार्ड इत्यादि अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
सूखा दिवस घोषित
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचने वाले ऑडियो, वीडियो कैसेट या सीडी अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति किसी को सेवन करवायेगा और न ही नियमों में विहित मात्रा से अधिक मदिरा का घर पर संग्रहण करेगा। घोषित सूखा दिवस 4 जून 2024 को मदिरा विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
100 मीटर दायरे में वाहनों का संचालन प्रतिबंधित
कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा, लेकिन यह प्रतिबंध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। एसडीएम द्वारा प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग की स्वीकृति दी जा सकेगी। मतगणना दिवस पर गणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन परिणाम के बाद विजयी जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।
JALORE NEWS
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