खोज
24 C
hi
Jalore News | जालोर न्यूज़ | जालोर समाचार | Jalore News Today
  • News
  • Fashion
    • All
    • LifeStyle
    • Sosial Media
    • Woman
    • Health & Fitness
  • Gagdet
    • Video
  • Lifestyle
  • Video
  • Featured
    • Home - Homepage
    • Home - Post Single
    • Home - Post Label
    • Home - Post Search
    • Home - Post Archive
    • Home - Eror 404
    • RTL LanguageNew
    • ChangelogNew
Jalore News | जालोर न्यूज़ | जालोर समाचार | Jalore News Today
खोज
मुख्यपृष्ठ Bhinmal news उप चुनाव के लिए भीनमाल नगरपालिका में वार्ड संख्या 20 में निषेधाज्ञा लागू - BHINMAL NEWS
Bhinmal news

उप चुनाव के लिए भीनमाल नगरपालिका में वार्ड संख्या 20 में निषेधाज्ञा लागू - BHINMAL NEWS

BHINMAL NEWS जिला मजिस्ट्रेट पूजा पर्थ ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार जिले में भीनमाल नगरपालिका के वार्ड संख्या 20 में सदस्य पद क
Shravan Kumar
Shravan Kumar
21 अग॰, 2024 0 0
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Prohibitory orders imposed in ward number 20 of Bhinmal municipality for by-election
Prohibitory-orders-imposed-in-ward-number-20-of-Bhinmal-municipality-for-by-election

उप चुनाव के लिए भीनमाल नगरपालिका में वार्ड संख्या 20 में निषेधाज्ञा लागू - BHINMAL NEWS

जालोर ( 21 अगस्त 2024‌ ) BHINMAL NEWS जिला मजिस्ट्रेट पूजा पर्थ ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार जिले में भीनमाल नगरपालिका के वार्ड संख्या 20 में सदस्य पद के उप चुनाव को शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने की दृष्टि से भारतीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत संबंधित क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की है।  

जिला मजिस्ट्रेट पूजा पार्थ ने भारतीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर निर्देश देते हुए बताया कि भीनमाल नगरपालिका के वार्ड संख्या 20 में सदस्य पद के उप चुनाव को शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने एवं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र होकर कर सकें, इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं समाज विरोधी तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों को नियन्त्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित उप चुनाव कार्यक्रम की तिथि से भीनमाल नगरपालिका के वार्ड संख्या 20 की सीमा में निषेधाज्ञा लागू की गई है। 

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव क्षेत्र में सीमा में किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, (एम.एल.गन एवं बी.एल.गन) आदि एवं अन्य घातक हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के लोगां को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, रैली, सभा, धरना आदि का आयोजन नहीं करेगा तथा पूर्वानुमति के बिना ध्वनि विस्तारण यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारण यंत्र के उपयोग के लिए आज्ञा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी किन्तु अनुमति इस प्रकार नहीं दी जाएगी कि जिससे यातायात व्यवस्था, लोकसुविधा एवं लोकशान्ति विक्षुब्ध हो किन्तु यह प्रतिबन्ध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। 

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा और न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो- विडियो कैसेट, सीडी या अन्य किसी दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रोनिक साधनों या इन्टरनेट व सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति के समर्थन या विरोध में निजी एवं सार्वजनिक या राजकीय सम्पत्तियों पर किसी भी तरह के नारे लेखन या चुनाव प्रतीकों का चित्रण नहीं करेगा, और नहीं किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही सार्वजनिक या राजकीय सम्पत्तियों को विरूपित करेगा। ऐसा किये जाने पर राजस्थान सम्पति विरूपण अधिनियम 2006 की धारा 3, 4, 5 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। 

उन्हांने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थो का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करायेगा, न ही अन्य किसी को दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही किसी को इसके लिए दुष्प्रेरित करेगा तथा सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरों, गुरूद्वारों या अन्य धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जायेगा। मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्र तक लाने-ले जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के मोबाईल फोन, सेलफोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा एवं न ही लेकर चलेगा किन्तु यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत कार्मिकों, अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों पर लागू नहीं हेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया पालन करना होगा।यह आदेश 20 अगस्त, 2024 को लोकसूचना जारी करने से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। 

उन्होंने बताया कि इस निषेधाज्ञा की अवहेलना व उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दंडित किया जा सकेगा ।

JALORE NEWS

खबर और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

 wa.me/918239224440


 

Via Bhinmal news
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
पुराने पोस्ट
नई पोस्ट

आपको ये पोस्ट पसंद आ सकती हैं

एक टिप्पणी भेजें

- Advertisment -
- Advertisment -

Featured Post

भारत-पाक तनातनी के बीच ‘राजस्थान’ सरकार का बड़ा फैसला, 9 RAS बदले… APO कर्मचारियों को बुलाया वापस

Shravan Kumar- मई 09, 2025 0
भारत-पाक तनातनी के बीच ‘राजस्थान’ सरकार का बड़ा फैसला, 9 RAS बदले… APO कर्मचारियों को बुलाया वापस
Rajasthan-Transfer भारत-पाक तनातनी के बीच ‘राजस्थान’ सरकार का बड़ा फैसला, 9 RAS बदले… APO कर्मचारियों को बुलाया वापस जयपुर ( 9 मई 2025 ) Rajasthan Transfer: पह…

Most Popular

Operation Sindoor: मॉक ड्रिल पर थी PAK की नजर, तभी भारत ने कर दिया ऑपरेशन सिंदूर; जानिए इस बारे में सब कुछ

Operation Sindoor: मॉक ड्रिल पर थी PAK की नजर, तभी भारत ने कर दिया ऑपरेशन सिंदूर; जानिए इस बारे में सब कुछ

मई 07, 2025
जालोर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से युवक का शव मिलने से सनसनी, रातभर टॉयलेट के रास्ते में बैठा था मृतक - JALORE NEWS

जालोर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से युवक का शव मिलने से सनसनी, रातभर टॉयलेट के रास्ते में बैठा था मृतक - JALORE NEWS

मई 05, 2025
Rajasthan Rain: राजस्थान के इन-इन जिलों में होगी अति भारी बारिश, जानें 5, 6, 7, 8 मई को कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Rain: राजस्थान के इन-इन जिलों में होगी अति भारी बारिश, जानें 5, 6, 7, 8 मई को कैसा रहेगा मौसम

मई 05, 2025

Editor Post

रामसीन-भीनमाल-रानीवाड़ा स्टेट हाईवे का कार्य जून माह से होगा प्रारंभ सार्वजनिक निर्माण मंत्री - JALORE NEWS

रामसीन-भीनमाल-रानीवाड़ा स्टेट हाईवे का कार्य जून माह से होगा प्रारंभ सार्वजनिक निर्माण मंत्री - JALORE NEWS

मार्च 11, 2022
कारागारों में मोबाइल बरामद के सभी प्रकरणों में एफआईआर दर्ज-कारागार मंत्री - JALORE NEWS

कारागारों में मोबाइल बरामद के सभी प्रकरणों में एफआईआर दर्ज-कारागार मंत्री - JALORE NEWS

मार्च 11, 2022
Ms Monika Sain IPS JALORE मोनिका सेन होगी जालौर की नई जिला पुलिस अधीक्षक जीवनी के बारे में वही एसपी किरण कंग सिद्धू का तबादला भेजा दिल्ली

Ms Monika Sain IPS JALORE मोनिका सेन होगी जालौर की नई जिला पुलिस अधीक्षक जीवनी के बारे में वही एसपी किरण कंग सिद्धू का तबादला भेजा दिल्ली

जून 02, 2023

Popular Post

Operation Sindoor: मॉक ड्रिल पर थी PAK की नजर, तभी भारत ने कर दिया ऑपरेशन सिंदूर; जानिए इस बारे में सब कुछ

Operation Sindoor: मॉक ड्रिल पर थी PAK की नजर, तभी भारत ने कर दिया ऑपरेशन सिंदूर; जानिए इस बारे में सब कुछ

मई 07, 2025
जालोर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से युवक का शव मिलने से सनसनी, रातभर टॉयलेट के रास्ते में बैठा था मृतक - JALORE NEWS

जालोर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से युवक का शव मिलने से सनसनी, रातभर टॉयलेट के रास्ते में बैठा था मृतक - JALORE NEWS

मई 05, 2025
Rajasthan Rain: राजस्थान के इन-इन जिलों में होगी अति भारी बारिश, जानें 5, 6, 7, 8 मई को कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Rain: राजस्थान के इन-इन जिलों में होगी अति भारी बारिश, जानें 5, 6, 7, 8 मई को कैसा रहेगा मौसम

मई 05, 2025

Populart Categoris

  • BOLLYWOOD23
  • ENTERTAINMENT43
  • INDIA11
  • INTERNATIONAL2
  • JALORE339
  • RAJASTHAN91
  • SPORTS180
  • WORLD134
Jalore News | जालोर न्यूज़ | जालोर समाचार | Jalore News Today

About Us

Jalore News is a leading online news website that provides timely and accurate news coverage from the Jalore district of Rajasthan, India. The website covers a wide range of topics including politics, business, entertainment, sports, and local events.

Contact us: contact@jalorenews.com

Follow Us

All rights reserved © Jalore News 2023
  • About
  • Contact
  • Advertisement
  • Privacy
  • Disclaimer
Do you have any doubts? chat with us on WhatsApp
Hello, How can I help you? ...
Click me to start the chat...