अनुजा निगम द्वारा स्वरोजगार ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित - JALORE NEWS
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अनुजा निगम द्वारा स्वरोजगार ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित - JALORE NEWS
जालोर ( 5 सितम्बर 2024 ) JALORE NEWS राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण के लिए अनुजा निगम पोर्टल पर अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक राजीव कुमार सुथार ने बताया कि अनुजा निगम द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाईकर्मी, पिछड़ा वर्ग व दिव्यांगजन वर्ग के व्यक्तियों को राष्ट्रीय निगमों से रियायती ब्याज दर पर स्वरोजगार के विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि स्वरोजगार ऋण के लिए इच्छुक व्यक्ति आवश्यक दस्तावेज जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, ऑनलाइन जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र व मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (4 पेज वाला, जो 6 माह से पुराना न हो), लाईसेंस, बैंक पासबुक (जनाधार लिंक खाता स्वयं प्रार्थी का हो) के साथ ई-मित्र अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से अनुजा निगम पोर्टल पर अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी अनुजा निगम कार्यालय, जिला परिषद जालोर से प्राप्त की जा सकती हैं।
निर्धारित दर से अधिक राशि लेने पर 2 ई-मित्र कियोस्कों पर आरोपित की गई शास्ति - Penalty imposed on 2 e-Mitra kiosks for charging more than the prescribed rate
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा 2 ई-मित्र कियोस्क धारकों पर राज्य सरकार द्वारा तय दर से अधिक राशि लेते पाये जाने पर शास्ति आरोपित करने के साथ ही उन्हें इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए पाबंद किया गया हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) योगेश कुमार ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जालोर द्वारा विभिन्न ई-मित्र कियोस्कों का औचक निरीक्षण किया गया ।
जिसमें जांच के दौरान जालोर खण्ड क्षेत्र में स्थित ई-मित्र कियोस्कधारक प्रकाश कुमार (के116116876) एवं मुराद खान (के116249402) द्वारा राज्य सरकार द्वारा तय राशि से अधिक राशि लेना पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जयपुर के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में इन कियोस्कधारकों पर 5 हजार रूपयों की शास्ति आरोपित की गई है साथ ही इन्हें भविष्य में इस तरह के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए पाबंद किया गया हैं।
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