जालोर: मानव तस्करी विरोधी यूनिट की बड़ी कार्रवाई, बालश्रम से 1 नाबालिग बालक मुक्त, होटल मालिक पर केस दर्ज़ - JALORE NEWS
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जालोर: मानव तस्करी विरोधी यूनिट की बड़ी कार्रवाई, बालश्रम से 1 नाबालिग बालक मुक्त, होटल मालिक पर केस दर्ज़ - JALORE NEWS
जालौर ( 11 दिसंबर 2024 ) JALORE NEWS जालोर में मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने बालश्रम रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान “उमंग IV” के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस अभियान में भीनमाल के रामसीन रोड स्थित जम्भेश्वर भोजनालय से एक नाबालिग बालक को बालश्रम से मुक्त कराया गया।
कार्यवाही का विवरण:
जिला पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञानचन्द्र यादव के आदेश और अति. पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध अनुसंधान सैल) श्री कैलाश विश्नोई के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया। निरीक्षक श्री बाबुलाल जांगीड़ (प्रभारी, मानव तस्करी विरोधी यूनिट) के सुपरविजन और उपनिरीक्षक श्री अखाराम (पुलिस थाना भीनमाल) तथा अजमेर की ग्रामीण एवं सामाजिक विकास संस्था के परामर्शदाता श्री केराराम की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।
कानूनी कार्रवाई:
होटल मालिक का यह कृत्य बाल और किशोर श्रम अधिनियम, 2023 की धारा 146 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 79 का उल्लंघन पाया गया। इसके तहत, मालिक पर बालश्रम कराने, बच्चों की देखरेख व संरक्षण की उपेक्षा, और शारीरिक व मानसिक कष्ट पहुंचाने के आरोप लगाए गए।
बालक का पुनर्वास:
नाबालिग बालक को भोजनालय से मुक्त कर सुरक्षित संरक्षण में लिया गया और आगे की प्रक्रिया के लिए जिला बाल कल्याण समिति, जालोर के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस का संदेश:
मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि बालश्रम और बंधुआ मजदूरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विशेष अभियान “उमंग IV”:
जालोर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान बालश्रम और बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए समर्पित है। पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों की सूचना तुरंत स्थानीय थाने या मानव तस्करी विरोधी यूनिट को दें।
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इस कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि जालोर पुलिस बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सख्त कदम उठा रही है।
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