1 फरवरी को चितलवाना और 2 फरवरी 2025 को वेडिया ने आयोजित होगा शिविर - JALORE NEWS
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शुक्रवार को सांचौर में आयोजित होगा खाद्य पंजीकरण एवं लाइसेंस शिविर - Food registration and license camp will be organized in Sanchore on Frida
पत्रकार श्रवण कुमार ओड़ जालोर
जालोर ( 30 जनवरी 2025 ) JALORE NEWS चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को सांचौर में खाद्य सुरक्षा पंजीकरण एवं लाईसेंस शिविर का आयोजन किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद परमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त के आदेशानुसार शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भैराराम जाणी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2025 शुक्रवार को सांचौर में पीपीसी सेंटर , 01 फरवरी 2025 शनिवार को चितलवाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 02 फरवरी 2025 रविवार को वेडिया मुख्य बाजार में व्यापार मण्डल के सहयोग से प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया जा रहा है।
उन्होने बताया कि शिविर में किराणा, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, कैटरिंग व्यापारियों, फास्ट फूड, चाट, पकोड़ी, फल, सब्जी का ठेला,स्टॉल लगाने वाले, ऑनलाइन व्यापार करने वाले विक्रेताओं के आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और शिविर के दौरान उसी दिन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे। जिनका टर्न ओवर 12 लाख वार्षिक से कम है उनका फूड रजिस्ट्रेशन जारी होगा जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार, पैन कार्ड की फोटोकॉपी और स्वयं की एक फोटो लानी है। ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख वार्षिक से ज्यादा है उन्हें आधार, पैन कार्ड की कॉपी,बिजली का बिल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति लानी अनिवार्य है।
उन्होने बताया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमानुसार किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने, निर्माण, स्टोर तथा ट्रांसपोर्ट करने वाले सभी व्यापारियों के लिए फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। बिना फूड लाइसेंस के कारोबार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के तहत 6 माह की सजा एवम् रुपये 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।
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