गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 में छूट और बढ़ाई शॉपिंग काम्पलेक्स , रेस्टोरेन्टस एवं जिम खोलने की दी अनुमति - JALORE NEWS
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गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 में छूट और बढ़ाई शॉपिंग काम्पलेक्स , रेस्टोरेन्टस एवं जिम खोलने की दी अनुमति - JALORE NEWS
JALORE NEWS जयपुर ( 15 जून 2021 ) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्रि - स्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में और अधिक छूट दी है । इस संबंध में मंगलवार को गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है । मंगलवार को जारी इन दिशा - निर्देशों के अनुसार , लॉकडाउन प्रतिबंधों में बुधवार , 16 जून की प्रातः 5 बजे से छूट और बढ़ाई गई है । शनिवार सायं 5 से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कप y रहेगा । पूर्व में खोले जाने के लिए अनुमत समस्त बाजार / व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो कि सोमवार से शुक्रवार तक अनुमत थे , उन बाजारों / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी । इसके अलावा प्रतिदिन सायं 5 बजे से अगले दिन प्रात : 5 बजे तक जन अनुशासन कप ! रहेगा
त्रि - स्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 के क्रम में प्रमुख अतिरिक्त दिशा - निर्देश
• ऐसे समस्त सरकारी / निजी कार्यालय , जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है , वहां 100 प्रतिशत एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है , उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे । खेल- -कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन सम्बन्धित परिसर / स्टेडियम में कोच के निर्देशन में सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगा । पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स / मॉल सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे । उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एक छोडकर एक भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे । जैसे प्रथम दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें एक छोडकर एक खोली जा सकेगी । स्थानीय जन अनुशासन कमेटी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी ।
• रेस्टोरेन्ट्स आदि में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ , एक छोडकर एक , के रूप से अनुमत होगी । रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का प्लान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना होगा । रेस्टोरेन्ट्स संचालकों द्वारा प्रतिष्ठान में वायु का उचित संचार , सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा । उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा रेस्टोरेन्ट के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी ।रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी एवं टेक - अवे सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगी ।
• होटल संचालक अपने इन - हाऊस मेहमान ( गेस्ट ) को सर्विस दे सकेंगे । . शहर में सिटी / मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से सायं 5 बजे तक होगा । यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी ।
• मेट्रो रेल का संचालन होगा । यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी ।
• सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी । लेकिन इन प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने प्रतिष्ठान की बैठक व्यवस्था की प्लान को वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना अनिवार्य होगा ।
• जिम एवं योगा सेन्टर सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे । संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिम एवं योगा सेन्टर में वायु का उचित संचार हो । संचालकों द्वारा जिम एवं योगा सेन्टर की क्षमता की सूचना वेब पोर्टल पर 21 जून , 2021 तक अपडेट करना अनिवार्य होगा ।
• सभी पर्यटन स्थल , कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी । इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा पृथक से दिशा - निर्देश जारी किये जाएंगे । राज सरकार ने प्रतिबंधों में उपरोक्त छूट के साथ सभी कार्यालयों , रेस्टोरेंट , जिम , खेल परिसर आदि में सभी कार्मिकों , संचालकों , खिलाड़ियों , आगन्तुकों आदि को सार्वजनिक स्थानों के लिए निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने और 2 गज की दूरी रखने की पालना करने एवं करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं ।
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