सावधान जन - अनुशासन दिशा , रविवार देर रात को मुख्यामंत्री अशोक गहलोत नई गाईडलाईन जारी कि - JALORE NEWS
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सावधान जन - अनुशासन दिशा , रविवार देर रात को मुख्यामंत्री अशोक गहलोत नई गाईडलाईन जारी कि - JALORE NEWS
जयपुर ( 3 जनवरी 2021 ) पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के नए वैरिएंट ' Omicron से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु दिनांक 26.11.2021 एवं दिनांक 29.12.2021 के क्रम में निम्नानुसार अतिरिक्त सतर्क- सावधान जन - अनुशासन दिशा , रविवार देर रात को मुख्यामंत्री अशोक गहलोत नई गाईडलाईन जारी कि - निर्देश जारी किये जाते हैं :
वैक्सीनेशन की अनिवार्यता :
1. विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होनें कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है , उनमें कोरोना के नये वैरिएंट ( ओमिकॉन ) से संक्रमित होने पर हॉस्पिटलाईजेशन ( आक्सीजन एवं आईसीयू ) की आवश्यकता कम देखी जा रही है । इसलिए उनका अनिवार्य परामर्श है कि वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाया जावे एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार ( परिशिष्ट ' A ' ) की अनुपालना सुनिश्चित की जावे ।
2. भेद्य व्यक्तियों ( Vulnerable Persons ) जैसे ( 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति , पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाऐं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे ) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करे तो ही बाहर जाने की हिदायत दी जाती है । घर से बाहर जाने पर यह अति आवश्यक है कि वे समय - समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें ।
राजस्थान में आने वाले यात्रियों के संबंध में :
3. विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से RT PCR जांच करना अनिवार्य होगा RT PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत / होम क्वारंटीन किया जायेगा ।
4. घरेलू हवाई यात्रा / ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट / RT PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है , तो गंतव्य पर RT PCR जांच करवाना अनिवार्य होगा RT PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत / होम क्वारंटीन किया जायेगा । उपरोक्तानुसार यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सम्बन्ध में जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया ( SOP ) दिनांक 30.11.2021 की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करनी होगी । शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में :
5. जयपुर नगर निगम क्षेत्र ( ग्रेटर / हैरिटेज ) के समस्त सरकारी / निजी विद्यालयों में नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन कक्षा 1 से कक्षा 8 के लिए आगामी दिनांक 3 जनवरी 2022 से 9 जनवरी 2022 के लिए बंद रहेगा ।
9 gair राज्य के अन्य जिलों के सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव , शिक्षा विभाग , राजस्थान सरकार से चर्चा उपरांत निर्णय ले सकेंगे । शिक्षण संस्थानों ( विद्यालय / कोचिंग संस्थान ) में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता / अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा । वे माता पिता / अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नही भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाब नहीं बनाया जायेगा ( Attendance optional ) एवं उनके लिए ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी । विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेगें कि 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त छात्र एवं छात्राऐं 31 जनवरी , 2022 तक डबल डॉज वैक्सीनेटेड हो । ऑनलाईन / डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा ।
समारोह आयोजन के संबंध में :
6. विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी । विवाह समारोह में बैण्ड बाजा वादकों को 100 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जायेगा ।
विवाह समारोह आयोजन
a . विवाह आयोजक को विवाह की सूचना DolT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e - intimation : MARRIAGE 2 या 181 पर देनी होगी ।
b . विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी , मास्क , सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।
c . सरकारी कर्मचारी / अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है । अतः उनके स्वयं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो , उनके द्वारा विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा - निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए ।
d . समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल डोज वैक्सीनेशन , फेस मास्क पहनना , नो मास्क नो एन्ट्री , स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा । mgnir
e . विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट / JET द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जायेगी ।
f . यदि कोई मैरिज गार्डन / स्थान कोविड -19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है , तो उसको 07 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा ।
7. अन्त्येष्टि / अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी ।
8. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक , सामाजिक , राजनैतिक , खेल - कूद सम्बन्धी , मनोरंजन , शैक्षणिक , सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / सभा / रैली / धरना प्रदर्शन / जुलूस / मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी । आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in e - intimation या 181 पर देनी होगी । उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे । धार्मिक स्थलों के संबंध में -
9. कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार ( डबल डोज वैक्सीनेशन , मास्क , दो गज की दूरी , सेनेटाईजेशन इत्यादि ) की पालना सुनिश्चित करनी होगी एवं जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है , वह जारी रहेगी ।
धार्मिक स्थल में फूल - माला प्रसाद चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा । जिला प्रशासन , पुलिस एवं धार्मिक स्थलों की प्रबंध समिति / मंडल / ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जायेगी । जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति समय समय पर धार्मिक स्थलों की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उपाय एवं आमजन के बीच कोविड उपयुक्त व्यवहार ( मास्क , दो गज की दूरी , सेनेटाईजेशन इत्यादि ) की पालना करने के सम्बन्ध में जागरूकता का प्रसार करेंगे । धार्मिक स्थलों पर आने वाले व्यक्तियों हेतु Announcement System के माध्यम से कोविड उपयुक्त व्यवहार ( डबल डोज वैक्सीनेशन मास्क , दो गज की दूरी , सेनेटाईजेशन इत्यादि ) की पालना करने के सम्बन्ध में जागरूकता का प्रसार किया जायेगा । व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में :
10. सभी दुकानों / क्लबों / जिम / रेस्टारेन्ट्स / मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों / मालिक अपने स्वयं एवं स्टाफ के वैक्सीनेशन लगवाना सुनिश्चित करें एवं कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है , इसकी सूचना भी डिस्प्ले करना सुनिश्चित करें । सभी प्रकार के व्यापारिक एवं व्यावसायिक संगठनों को यह परामर्श दिया जाता है कि किसी भी प्रकार के कॉन्फ्रेंस / एग्जीबिशन / B2B आयोजन एवं अन्य कार्यक्रम ऑनलाईन माध्यम से ही कराया जाना सुनिश्चित करें । संयुक्त प्रवर्तन दल ( JETs ) एवं एंटी कोविड टीम ( ACTs ) मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर बाजारों एवं मॉल्स में कोविड उपयुक्त व्यवहार ( डबल डोज वैक्सीनेशन मास्क , दो गज की दूरी सेनेटाईजेशन इत्यादि ) की पालना करने हेतु जागरूकता का प्रसार करेंगी ।
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जन जागरूकता :
11. स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आमजन में कोविड उपयुक्त व्यवहार ( डबल डोज वैक्सीनेशन , मास्क का अनिवार्य उपयोग , दो गज की दूरी सेनेटाईजेशन इत्यादि ) की पालना करने हेतु जन - जागरूकता अभियान चलाया जायेगा ।
अन्य दिशा निर्देश :
12. आयुक्त , सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग कोविड क्वारंटीन ट्रैकिंग अलर्ट सिस्टम ( QTAS ) सुविधा के उपयोग के बारे में आवश्यक आदेश जारी करेगा ।
13. समस्त प्रदेशवासियों को यह परामर्श दिया जाता है कि 31.01.2022 से पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करें ।
14. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा ।
15. यह आदेश दिनांक 07 जनवरी , 2022 से , तथा बिन्दु संख्या 5 तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे । उक्त दिशा - निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम , 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।
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