कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी - JALORE NEWS
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कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी - JALORE NEWS
जयपुर ( 9 जनवरी 2022 ) कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी 12 वीं तक स्कूल प्रदेश में बंद , 30 जनवरी तक बंद रहेंगी स्कूलें , कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50 फीसदी रहेगी उपस्थिति , साथ ही विवाह समारोह में घटाई मेहमानों की संख्या , 30 जनवरी तक केवल 50 लोग होंगे विवाह समारोह में शामिल , 30 जनवरी के बाद 100 लोग हो सकेंगे शामिल , नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में लागू J रहेगी पाबंदी , धार्मिक स्थलों के संबंध में सरकार के बड़े आदेश , सुबह 5 से 8 बजे तक ही खुलेंगे धार्मिक स्थल , लोहिड़ी और संक्रांति पर भी सभी कार्यक्रम निरस्त , अब घर पर ही मनाने होंगे ये त्यौहार , प्रदेश में दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे करने होंगे बंद , रेस्त्रां में सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ बिठाए जा सकेंगे लोग
कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य में विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / कोचिंग संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु जारी दिशा - निर्देशों ( परिशिष्ट ' B ' ) की पालना सुनिश्चित की जायेगी । समारोह आयोजन के संबंध में : 3. विवाह समारोह में अधिकतम 100 नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30 . 01.2022 तक 50 ) व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी । विवाह समारोह में बैण्ड - बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा । विवाह समारोह आयोजन a . विवाह आयोजक को विवाह की सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http : //covidinfo.rajasthan.gov.in-e-intimation : MARRIAGE 181 पर देनी होगी । या b . विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी , मास्क , सेनेटाईजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।
c . सरकारी कर्मचारी / अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है । अतः उनके स्वयं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो , उनके द्वारा विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा - निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए ।
d . विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट / JET द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जायेगी ।
e . यदि कोई मैरिज गार्डन / स्थान कोविड -19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है , तो उसको 07 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा ।
4. अन्त्येष्टि / अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी ।
5. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक , सामाजिक , राजनैतिक , खेल - कूद सम्बन्धी , मनोरंजन , शैक्षणिक , सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / सभा / रैली / धरना प्रदर्शन / जुलूस / मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 ( नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30.01.2022 तक 50 ) के सम्मिलित होने की अनुमति होगी । आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DolT द्वारा बनाये गये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in e - intimation या 181 पर देनी होगी । उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे । समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल डोज वैक्सीनेशन , फेस मास्क पहनना , नो मास्क नो एन्ट्री स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा ।
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