नियमों की गलत व्याख्या से हजारों वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति से वंचित - JALORE NEWS
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नियमों की गलत व्याख्या से हजारों वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति से वंचित - JALORE NEWS
जालोर ( 17 मई 2022 ) चितलवाना डॉ. अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संघ (AJAK) ब्लॉक चितलवाना के महासचिव पूँजाराम गोयल ने बताया कि निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 16 मई 2022 को जारी संशोधित व्याख्याता पात्रता सूची में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 का हवाला देते हुए उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम जारी किए गए जिसके स्नातक और स्नातकोत्तर में समान विषय हैं। अतिरिक्त विषय में स्नातक कर डीपीसी और सीधी भर्ती से वरिष्ठ अध्यापक बनने वाले और उसी विषय में स्नातकोत्तर पास करने वाले शिक्षकों को व्याख्याता पदोन्नति में अपात्र मानते हुए उन्हे वंचित किया जा रहा है जो शिक्षकों के साथ धोखा है। इस नियम की गलत व्याख्या की गई है।
जब शिक्षक एडिशनल विषय में स्नातक पास कर वरिष्ठ अध्यापक और विषयाध्यापक बन सकता है तो उसी विषय में स्नातकोत्तर पास कर व्याख्याता पद के लिए पात्र क्यों नहीं हो सकता? विभाग के उच्च अधिकारी इस पर अमल करें। समय रहते उचित निर्णय लिया जाए अन्यथा संघ के विरोध के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जायेगा।
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