जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के लिए जनाधार की अनिवार्यता लागू - JALORE NEWS
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जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के लिए जनाधार की अनिवार्यता लागू - JALORE NEWS
जालोर ( 6 मई 2022 ) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में जन आधार की अनिवार्यता को लागू किया गया हैं।
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) डॉ. धनसिंह राजपुरोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा परिवर्तित बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसरण में ‘‘राजस्थान जनाधार योजना 2019’’ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन को भी सम्मिलित किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेजों के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण जनाधार रेजिडेन्ट डेटा रिपोजिटरी के माध्यम से सत्यापन करने का निर्णय लिया गया है।
उन्हांने बताया कि जन्म का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन के समय बालक-बालिका के परिवार का जनाधार या जनाधार नामांकन रसीद संख्या देनी होगी। मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन के समय मृतक के परिवार का जनाधार या जनाधार पंजीयन रसीद संख्या देनी होगी तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वर एवं वधु के परिवार का जनाधार या जनाधार नामांकन रसीद संख्या देनी होगी। जनाधार की अनिवार्यता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी पर ही लागू होगी तथा जनाधार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवश्यक रूप से जनाधार नामांकन रसीद संख्या ली जावेगी।
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