मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश देय होगा - JALORE NEWS
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मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश देय होगा - JALORE NEWS
जालोर ( 6 मई 2022 ) जिले में पंचातयीराज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव के तहत सांचौर पं.स. की अरणाय ग्राम पंचायत के वार्ड सं. 7 व जसवंतपुरा पं.स की जसवंतपुरा ग्राम पंचायत के वार्ड सं. 12 के लिए 7 मई को तथा बागोड़ा पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 के लिए 10 मई को मतदान होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी लोकसभा या विधानसभा में निर्वाचन के लिए मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश मंजूर किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा। अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौति या कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया ऐसे किसी दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो इस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपयों तक का जुर्माना लगाया जायेगा। यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके चुनाव क्षेत्र में मतदान दिवस 7 मई व 10 मई के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगार को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, उनको संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
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