पेट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञाधारियों एवं गैस एजेन्सियों को रिजर्व स्टॉक रखने के आदेश - JALORE NEWS
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पेट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञाधारियों एवं गैस एजेन्सियों को रिजर्व स्टॉक रखने के आदेश - JALORE NEWS
जालोर ( 10 जुन 2022 ) जिला कलक्टर निशान्त जैन ने जिले के समस्त पेट्रोलियम उत्पाद अनुज्ञाधारियों एवं गैस एजेन्सियों को जिले में संभावित अतिवृष्टि को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस सिलेण्डर्स का रिजर्व स्टॉक रखने के आदेश जारी किये हैं।
आदेश के अनुसार तेल कम्पनियों के समस्त पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) डेड स्टॉक के अलावा अपने स्टॉक में प्रत्येक समय 3 हजार लीटर डीजल, एक हजार लीटर पेट्रोल तथा 100 लीटर मोबिल ऑयल तथा समस्त गैस एजेन्सीज प्रत्येक समय 50 घरेलू भरे हुए (बिना लीकेज) के सिलेण्डर्स रिजर्व स्टॉक में रखेंगे।
आरक्षित स्टॉक का निस्तारण उपखण्ड क्षेत्र जालोर के लिए जिला जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड क्षेत्र आहोर, सायला, भीनमाल, जसवन्तपुरा, बागोड़ा, रानीवाड़ा, सांचौर व चितलवाना के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी तथा उप तहसील भाद्राजून, जीवाणा व रामसीन के लिए संबंधित उप या नायब तहसीलदार, रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी या निरीक्षक के अधिकृत आदेश से ही किया जा सकेगा तथा इसका नियमानुसार रिकार्ड संधारण किया जायेगा। सभी अनुज्ञाधारी पेट्रोलियम उत्पादों की सतत् आपूर्ति बनाये रखेंगे तथा इनका कृत्रिम अभाव पैदा नहीं करेंगे।
यह आदेश 30 सितम्बर, 2022 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडनीय अपराध मानकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
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