मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित - JALORE NEWS
![]() |
Applications-invited-for-loan-under-Chief-Minister-s-Small-Industries-Promotion-Scheme |
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित - JALORE NEWS
जालोर ( 4 जुलाई 2022 ) जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा रोजगार के नवीन अवसरों के सृजन के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाने के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक संग्राम राम देवासी ने बताया कि राज्य में उद्योगों की सरल स्थापना एवं रोजगार के नये अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज अनुदान युक्त ़ऋण उपलब्ध कराने, स्वयं के उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधिकरण या आधुनिकीकरण के लिए कम लागत पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ़ऋण उपलब्ध रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। योजना 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र से अनुमोदित होने के पश्चात् राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं अरबन कॉपरेटिव बैंक से अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक ऋण सुविधा उपलब्ध होती है। योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह, सोसायटी, फर्म व कम्पनी आवेदक हो सकती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है जिसमें सामान्य विवरण, पूर्ण पता, परियोजना विवरण, वरीयता आधार आदि के दस्तावेज अपलोड करने होंगे। योजना में 10 लाख रूपये तक के ऋण बिना साक्षात्कार एवं बिना प्रतिभूमि के उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। ऋण पर 5 से 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान देय है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत एसजीएसटी का 75 प्रतिशत अनुदान, श्रमिकों के ईपीएफ/ईएसआई के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50 प्रतिशत पूर्णभरण, विद्युतकर, भूमिकर एवं मंडीकर में 7 वर्ष तक 100 प्रतिशत छूट, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपान्तरण में 100 प्रतिशत छूट देय है। अर्थव्यवस्था को सृदढ़ करने के लिए थ्रस्ट क्षेत्रों जैसे-डेयरी, एग्रो प्रोसेसिंग, फूल प्रोसेसिंग, खादी एवं हेण्डलूम, आईटी क्षेत्र, टैक्सटाइल, ज्वेलरी, हैण्डीक्राफ्ट, स्टार्टअप, ओल्ड एज हॉम आदि में अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। एमएसएमई के लिए कई पुनर्भरण की सुविधा उपलब्ध है। पिछड़े, अति पिछड़े, जनजातीय क्षेत्र, पहाडी एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों में निवेश किये जाने पर कई परिलाभ देय हैं।
JALORE NEWS
खबर और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
एक टिप्पणी भेजें