सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ने अचलगच्छ ट्रस्ट की सेठ कार्यकारिणी के पक्ष में दिया निर्णय - JALORE NEWS
![]() |
Assistant-Commissioner-Devasthan-Department-gave-decision-in-favor-of-Seth-Executive-of-Achalgachchh-Trust |
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ने अचलगच्छ ट्रस्ट की सेठ कार्यकारिणी के पक्ष में दिया निर्णय - JALORE NEWS
पत्रकार माणकमल भंडारी भीनमाल
भीनमाल ( 3 मई 2023 ) सहायक आयुक्त प्रथम देवस्थान विभाग जयपुर ने अपने निर्णय में सेठ कार्यकारिणी को सही ठहराते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अचलगच्छ जैन श्वेताम्बर ट्रस्ट गणेश चौक के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 में अपना निर्णय सुनाया है । प्रकरण के अनुसार प्रार्थी मोहनलाल सेठ ने सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर के समक्ष 24 अक्टूबर 2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रपत्र 8 प्रस्तुत कर प्रन्यास अचलगच्छ जैन श्वेताम्बर ट्रस्ट जिसका पंजीयन क्रमांक 3 / 1987 जालोर है की बैठक 24 अक्टूबर 2021 से निर्वाचित प्रन्यास कार्यकारिणी के नाम दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन किया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रन्यास में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों की व्यापक जानकारी हेतु 30 दिवस के सार्वजनिक नोटिस जारी कर समाचार पत्र में 7 दिसम्बर 2021 को प्रकाशित कराया ।
इस प्रकरण में 15 नवम्बर 2021 को एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रपत्र 8 अप्रार्थी अशोक संघवी ने अपने अभिभाषक के जरिये पेश कर प्रन्यास की साधारण सभा 2 अक्टूबर 2021 से निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर 14 नवम्बर 2021 को चुनाव करा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के नाम दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन किया । उभय पक्ष द्वारा एक दूसरे के प्रार्थना पत्र पर अपनी आपत्तियां भी पेश की । उक्त प्रकरण आयुक्त देवस्थान विभाग ने सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर स्थानान्तरित कर दिया ।
अप्रार्थी अशोक संघवी द्वारा 02 अक्टूबर 2021 की मीटिंग कार्यवाही कूटरचित होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए उसे निरस्त योग्य माना है । उसके आधार पर अप्रार्थी गण द्वारा कराये गये चुनाव को भी अवैध मान कर खारिज किया ।
इसी बीच राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर को आवश्यक निर्देश दिये । पूरे प्रकरण की विस्तृत विवेचना करने के बाद राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अप्रार्थी अशोक संघवी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 8 अस्वीकार किया जाकर प्रार्थी मोहनलाल सेठ द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 8 स्वीकार किया जाता है ।
प्रन्यास की वर्तमान कार्यकारिणी के अनुसार अध्यक्ष मोहनलाल सेठ, उपाध्यक्ष पृथ्वीराज भीमाणी, सचिव उतमचंद संघवी, कोषाध्यक्ष दलीचंद सेठ, ट्रस्टी उमरावमल सेठ, दलीचंद संघवी, सोहनराज वाणीगोता, अशोक वाणीगोता, चम्पालाल सेठ, रमेशकुमार वर्धन, विनोदकुमार वाणीगोता, उतमकुमार गोवाणी, रमेशकुमार भीमाणी है ।
JALORE NEWS
खबर और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
एक टिप्पणी भेजें