JALORE NEWS तारबंदी योजना कृषक फसल सुरक्षा के लिए वरदान
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JALORE NEWS तारबंदी योजना कृषक फसल सुरक्षा के लिए वरदान
पत्रकार श्रवण कुमार औड़
जालोर ( 30 मई 2023 ) JALORE NEWS राज्य में नीलगाय, आवारा पशुओं एवं अन्य जंगली जानवरों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किसानो के खेतों पर राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कांटेदार/चेनलिंक तारबंदी के लिए राज्य सरकार ने अनुदान का प्रावधान किया है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ.आर.बी.सिंह ने बताया कि तारबंदी योजना के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 48000 रूपये एवं अन्य कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40000 रूपये अनुदान देय होगा। कृषकों द्वारा समूह (10 या 10 से अधिक किसान एवं 5 हैक्टर से अधिक भूमि) में तारबंदी करवाये जाने पर प्रत्येक किसान को इकाई लागत का 70 प्रतिशत अथवा 56000 रू. प्रति कृषक अनुदान देय होगा।
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तारबंदी योजना के तहत पात्रता
तारबंदी योजना के तहत सभी श्रेणियों के वे कृषक आवेदन कर सकते है, जिनके पास न्यूनतम 1.5 हैक्टर जमीन हो। एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हैक्टर जमीन होना आवश्यक हैं। सामुदायिक स्तर पर तारबंदी में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टर भूमि होना आवश्यक हैं। तारबंदी के लिए समूह में आवेदक पति-पत्नी दोनों होने पर नियमानुसार दोनों ही अनुदान के लिए पात्र होंगे तथा व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति मेंं पति-पत्नी को अलग-अलग आवेदन करना होगा तथा दोनों के हिस्से में निर्धारित कृषि भूमि हैं तो दोनों अलग-अलग अनुदान के लिए पात्र होंगे।
राज्य सरकार द्वारा मन्दिर भूमि के संरक्षक (पुजारी) को भी तारबंदी योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र माना है। प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा। कृषि विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त 90 दिवस में कार्य प्रारम्भ पूर्ण ना होने की स्थिति में आवेदन को रद्द किया जा सकता है।
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राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे आवेदन
आवेदन के लिए किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र पर जाकर राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है। अनुदान आवेदन के साथ कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी, जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो। कृषक को अनुदान के लिए जनाधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी किया जाना अनिवार्य है। कृषक राज किसान सुविधा ऐप के माध्यम से स्वयं ही आवेदन कर सकते है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. आर.बी.सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जालोर जिले को वर्ष 2023-24 के लिए 15 लाख 88 हजार मीटर लम्बाई में तारबंदी करवाये जाने का लक्ष्य दिया गया है। गत वर्ष 1 लाख 52 हजार मीटर लम्बाई में तारबंदी का कार्य कृषकों द्वारा करवाया गया था।
उन्होंने कृषको से अपील की है कि वे अपने फसल को जंगली जानवरो से सुरक्षा के लिए तारबंदी कार्यक्रम के तहत लाभ लेने के लिए अवश्य आवेदन करें। सभी पात्र कृषकों द्वारा विभागीय मापदण्ड अनुसार तारबंदी का निर्माण किये जाने के बाद उसका भौतिक सत्यापन किया जायेगा। इसके सही पाये जाने पर नियमानुसार अनुदान राशि किसान के जनाधार से जुडे बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
किसान विस्तृत जानकारी के लिए निकटतम किसान सेवा केन्द्र पर कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते है या निःशुल्क किसान कॉल सेन्टर के नम्बर 18001801551 कॉल कर सकते है साथ ही अपने मोबाईल में राज किसान सुविधा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपने खाते को जनाधार कार्ड नम्बर द्वारा सक्रिय करवा सकते है जिससे कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी आसानी से सुलभ हो सकेंगी।
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