अगर वोट कार्ड में नाम दर्ज नहीं होने पर भी वोट कैसे करें
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अगर वोट कार्ड में नाम दर्ज नहीं होने पर भी वोट कैसे करें
जयपुर ( 22 मार्च 2024 ) Voter ID Correction: वोटर ID Card बनवाने के लिए कई बार हमें सरकारी दफ्तर के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं. इसके बाद भी कभी-कभी ऐसा होता है कि वोटर आईडी कार्ड में कुछ गलतियां हो जाती है. इसके बाद कोई भी फिर से उसे सही करने के लिए फिर से परेशान नहीं होना चाहता. अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो परेशान होने की जरुरत नहीं, आज आपको आसान तरीका बता रहे हैं जिसके जरिए आप घर बैठे आसानी से अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट कर सकते हैं , तो चलिए जानते हैं क्या है प्रोसेसवोटर आईडी कार्ड किसी भी चुनाव का आधार होता है. अक्सर ऐसी समस्या देखी गई है कि वोटर आईडी कार्ड तो बना होता है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है. इस कारण कई मतदाता अपना कीमती मत देने में असर्मथ हो जाते हैं. हालांकि अब आपको इस समस्या का सामना बार बार नहीं करना होगा. इस लेख के माध्यम से आप जान सकेंगें वोटर आई कार्ड होने पर और वोटर लिस्ट में नाम ना होने की स्थिति में आप क्या करें.
लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का उपयोग कर सकेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता इसे प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
गुप्ता ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं।
मतदाता सूची में ऑनलाइन ही कराए नाम दर्ज
यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन मतदाना सूची में नाम नहीं तो ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन माध्यम से नाम दाखिल करा सकते हैं. ऑनलाइन नाम दाखिल कराने के लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा. जानिए क्या हैं वो सभी आवश्यक स्टेप्स:
स्टेप 1- www.eci.nic.in की वेबसाइट पर जाएं और online voter registration(ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन) पर क्लिक करें.
स्टेप 2- वेबसाइट पर जाने के बाद साइन अप करने के लिए विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दाखिल करें.
स्टेप 3- यूजर की फोटो अपलोड करने के लिए जो जगह बची है आपको वहां यूजर का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा.
स्टेप 4- एक ऐसा दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा जिसे आपके पते के रूप में स्वीकार किया जा सके, यदि किसी स्थिती में आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहें है तो आप डॉक्यूमेंट को दाखिल कराने के लिए बूथ लेवल के अधिकारी को दौरे पर आने के लिए अनुरोध कर सकते हैं.
किन दस्तावेजों की आवश्यकता?
-पासपोर्ट साइज फोटो
-जन्मपत्रि
-पते का प्रूफ या ऐसे दस्तावेज जो पते के रूप में इलेक्शन कमीशन को स्वीकार्य हो सकें, इसके लिए आप नीचे लिखित दस्तावेज रख सकते हैं-
-राशन कार्ड
-बैंक पासबुक
-पासपोर्ट
-ड्राइविंग लाइसेंस
-बिजली का बिल
-गैस बिल
-टेलीफोन बिल
मतदाता सूची में ऑफलाइन ही कराए नाम दर्ज
-अपनी पसंद के अनुसार आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले सकते हैं, या फिर आप ईआरओ से भी फॉर्म को भी प्राप्त कर सकते हैं.
-फॉर्म को प्राप्त करने के बाद आपको उसमें ध्यानपूर्वक सभी जानकारियों को भरना होगा और सबंधित डॉक्यूमेंट्स को अटेच करना होगा.
-फॉर्म को भरने के बाद आपको इसे निर्वाचन के मतदाता केंद्र को सौंपना होगा या बीएलओ को भी सौंप सकते हैं.
मोबाइल मैसेज के जरिए जाचें वोटर लिस्ट में नाम
आप मोबाइल मैसेज के जरिए आप अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए आप मोबाइल मैसेज में एपिक लिखकर स्पेस दें और फिर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करें. इस एसएमएस को 9211728082 या 1950 पर भेज दें. जवाबी एसएमएस में भाग संख्या, मतदान केंद्र की संख्या और नाम आ जाएगा. मतदाता सूची में आपका नाम नहीं होने पर नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा.
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