निर्वाचन लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी के प्रत्याशी फौजाराम को कारण बताओ नोटिस जारी,
Instructions-to-submit-for-accounting-inspection-by-17-April |
17 अप्रेल तक लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश - Instructions to submit for accounting inspection by 17 April
पत्रकार माणकमल भंडारी भीनमाल
भीनमाल ( 14 अप्रैल 2024 ) लोकसभा आम चुनाव के दौरान रिटर्निंग अधिकारी पूजा पार्थ ने निर्वाचन लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करने पर इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी के प्रत्याशी फौजाराम को कारण बताओ नोटिस जारी कर 17 अप्रेल को प्रातः 11 बजे तक लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
जालोर संसदीय क्षेत्र (18) की रिटर्निंग अधिकारी पूजा पार्थ ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-77 (1) के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का लेखा सही-सही संधारण किया जाकर व्यय पर्यवेक्षक अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है । किन्तु इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी के प्रत्याशी फौजाराम द्वारा अभ्यर्थियों के निर्वाचन लेखा निरीक्षण के लिए निर्धारित तिथि 12 अप्रेल 2024 को लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया।
अब फ्री में घर बैठे देखिए खबर ब्रिगेड, लाखों का हुआ नुकसान - JALORE NEWS https://youtu.be/oEsqY5doO9A?feature=shared
ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेन्ट ओर शेयर जरुर करें धन्यवाद आपका
उन्होंने निर्वाचन लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी के प्रत्याशी फौजाराम को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया कि वे निर्वाचन लेखा निरीक्षण के लिए निर्धारित समय पर प्रस्तुत करने में विफल होने के कारणों से अवगत करवाते हुए 17 अप्रेल तक लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
होम वोटिंग के लिए अधिग्रहित वाहनों के स्वामियों व चालकों द्वारा आदेशों की अवहेलना करने पर 11 के विरुद्ध कारवाई - Action taken against 11 owners and drivers of vehicles acquired for home voting for disobeying orders
BHINMAL NEWS लोकसभा आम चुनाव के दौरान होम वोटिंग के लिए अधिग्रहण किए गए 11 वाहनों के स्वामियों / चालकों द्वारा आदेशों की अवहेलना करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के साथ ही वाहन चालक का लाईसेंस व वाहन की आरसी निलंबित की गई।
जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी भीनमाल ने बताया कि यातायात के प्रभारी अधिकारी व जालोर उपखण्ड अधिकारी प्रमोद सीरवी के निर्देशानुसार 8 अप्रेल को होम वोटिंग के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया गया था । जिसमें 11 वाहन स्वामियों/चालकों द्वारा आदेशों की अवहेलना कर नियत समय पर वाहन उपलब्ध नहीं करवाये गये । जिससे चुनाव कार्य प्रभावित हुआ एवं राजकार्य में बाधा उत्पन्न हुई । जिसे गंभीरता से लेते हुए रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशानुसार आदेश की अवहेलना करने पर वाहनों के चालकों/स्वामियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 160 के तहत कार्यवाही जा रही है तथा वाहन चालक का लाईसेंस व वाहन की आरसी के निलंबन की कार्यवाही की गई।
JALORE NEWS
खबर और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
एक टिप्पणी भेजें