जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्त वृताधिकारियों व थानाधिकारियों की अपराध गोष्ठी लेकर दिये आवश्यक निर्देश - JALORE NEWS
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जालौर ( 3 जुन 2024 ) JALORE NEWS जालोर जिले में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्त वृताधिकारियों व थानाधिकारियों की अपराध गोष्ठी लेकर दिये आवश्यक निर्देश वहीं परिवादियों की नियमित रूप से सुनवाई एवं उनकी समस्यों के निराकरण एवं विधिसम्मत कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ में सम्पति संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी गश्त व नाकाबंदी के निर्देश दिया गया है
जालोर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल ने बताया कि श्री ज्ञानचन्द्र यादव जिला पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा श्री रामेश्वरलाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालोर की उपस्थिति में जिले के समस्त वृताधिकारीगणों एवं थानाधिकारियों की अपराध गोष्ठी ली जाकर पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा जारी निर्देशों एवं दिनांक 01.06.2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा ली गई विडीयो कॉन्फेस में दिये गये निर्देशो के संबंध में अपराधों की समीक्षा की जाकर निम्नाकिंत निर्देश प्रदान किये गये।
10 मुख्य बातें बिन्दु बताया गई है
• थाने पर उपस्थित होने वाले परिवादियों की प्रोपर सुनवाई की जाकर उनकी समस्याओं को सुना जाकर उनका निराकरण कर विधिसममत कार्यवाही की जावे।
• आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास एवं अपराधियों में भय का वातावरण बनाये रखने हेतु
अधिक से अधिक जनता के बीच जाकर प्रतिदिन सुनवाई की जावे।
• महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधो में संवेदनशील होकर अनुसंधान करे एवं ऐसे अपराधो की रोकथाम करें।
• सम्पति संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु प्रभावी रूप से गश्त व नाकाबंदी की जावे तथा जो प्रकरण दर्ज है उनमें सफलता हासिल की जावें।
• पैण्डेंसी का निस्तारण करते हुए तुरन्त न्यायालय में चालान/एफआर पेश करे ताकि पीड़ित को न्याय मिल सकें।
• सी.एल.जी. सदस्यो, पुलिस मित्रो, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षको की मीटिंग लेकर आमजन की समस्याओं का निराकरण करें।
छात्रा विधालयों में महिला पुलिस द्वारा आत्म रक्षा प्रशिक्षण देकर उन्हे गुड टच एवं बेड टच के बारे में जानकारी दी जावें।
• समाज में बढ़ रहे नशे की रोकथाम हेतु मादक पदार्थ के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए आमजन में इसके कुप्रभाव के बारे में जानकारी दी जावें।
• समस्त थानाधिकारियों से उनके थानो के अपराधिक स्थिति पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश जारी किये गये।
• अवैध बजरी खनन व परिवहन की रोकथाम कर लोकल एवं स्पेशल एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
• सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आमजन में हेलमेट पहनने, नशा कर वाहन नहीं चलाने की समझाईश करने तथा प्रभावी एम.वी. एक्ट के तहत कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
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