घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक दुरूपयोग करने पर 6 गैस सिलेंडर जब्त - JALORE NEWS
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घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक दुरूपयोग करने पर 6 गैस सिलेंडर जब्त - JALORE NEWS
जालोर ( 20 सितम्बर 2024 ) JALORE NEWS खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार 17 से 27 सितम्बर तक घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक दुरूपयोग को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला कलक्टर के निर्देशन में जिले में 5 प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए 6 गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि रसद विभाग द्वारा जालोर जिले में रामसीन स्थित मैसर्स माखन भोग स्वीट, राजस्थान स्वीट होम, अंबिका मिठाई कॉर्नर एवं शांतिनाथ स्वीट मार्ट में गैस सिलेंडर का अनाधिकृत रूप से भंडार कर दुरूपयोग करने व द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति संबंधी उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर 6 गैस सिलेंडर जब्त करने की कार्यवाही की गई।
उन्होंने जिले के समस्त खाद्य पदार्थ एवं अन्य प्रतिष्ठानों को हिदायत देते हुए बताया कि वे अपने प्रतिष्ठानों में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का प्रयोग करें। यदि किसी भी प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग होना पाया गया गया तो संबंधित के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गेस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत गैस सिलेंडर जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के ऑनलाईन आवेदन शुरू - Online application for Goverdhan organic fertilizer scheme started
मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अनुसरण में गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किए गए हैं।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जितेन्द्र सिंह शक्तावत ने बताया कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत कृषक नजदीकी ई-मित्र कियोस्क में जाकर या स्वयं राजकिसान साथी पोर्टल पर जाकर किसान/नागरिक लॉग इन में एसएसओ आई.डी./जनआधार आई.टी. का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आवेदनों का निस्तारण ‘‘पहले आओ-पहले पाओ’’ के आधार पर किया जायेगा। पात्र कृषकों व पशुपालकों के पास भू-स्वामित्व के साथ ही पर्याप्त पशुधन, पानी एवं कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता हो। योजना के तहत कृषकों को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजनान्तर्गत प्रति ब्लॉक में 50 का भौतिक लक्ष्य रखा गया है। वर्मीकम्पोस्ट स्थायी इकाई के लिए 10 फीट x 3 फीट x1.5 का बैड साईज की 2 बैड या 20 फीट x 3 फीट x 1.5 का बैड की इकाई पर अनुदान देय होगा। कृषक के पास कम से कम 5 गौवंश होना अनिवार्य है। इस योजनान्तर्गत विभागीय दिशा-निर्देशानुसार इकाई निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रूपये प्रति इकाई आकार अनुसार कृषकों को अनुदान देय होगा।
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