राजस्थान में पटाखा फोड़ने को लेकर आदेश जारी, दिवाली पर 2 घंटे के लिए जला सकेंगे पटाखे
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राजस्थान में पटाखा फोड़ने को लेकर आदेश जारी, दिवाली पर 2 घंटे के लिए जला सकेंगे पटाखे
जयपुर ( 26 अक्टूबर 2024 ) दिवाली त्योहार के मद्देनजर राजस्थान पर्यावरण विभाग ने पटाखा फोड़ने को लेकर आदेश जारी किया है। आदेशानुसार, दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, 2 घंटे का समय दिया गया है। क्रिसमस एवं नव वर्ष के मौके पर पटाखे जलाने की अनुमति रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक दी गई है। साथ ही शांत क्षेत्र अर्थात अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे नहीं जलाने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रतिबंधित पटाखों का विक्रय होने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं एवं आमजनों से अपील की गई है कि वे केवल उन्नत एवं हरित किस्म के पटाखों का ही उपयोग करें।
1394 दुकानदारों को जारी किए लाइसेंस
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में पटाखों की दुकानें लगाने के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। पिछले सप्ताह तक राजधानी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में 1394 दुकानदारों को पटाखे बेचने के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। इस बार जयपुर में पटाखे बेचने के लिए 2083 दुकानदारों ने आवेदन किया था। सत्यापन के बाद पुलिस ने 1394 दुकानदारों को पटाखे बेचने के योग्य पाया है। सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले दुकानदारों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। अगर ये दुकानदार मानकों पर खरे उतरते हैं तो वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
इन शर्तों के साथ दिए गए हैं लाइसेंस
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, पटाखे बेचने के ये लाइसेंस दुकानदारों को कुछ शर्तों के साथ दिए गए हैं। पहली शर्त यह है कि कोई भी दुकानदार किसी छोटे बच्चे को पटाखे नहीं बेच सकेगा। पटाखे केवल वयस्कों की मौजूदगी में ही दिए जाएंगे। पटाखों की दुकान के पास कोई धूम्रपान सामग्री, दीये और मोमबत्ती नहीं रखी जाएगी। दुकान के पास ऐसी चीजें नहीं रखी जानी चाहिए जिनसे आग लग सकती है या आग फैल सकती है। उल्लेखनीय है कि पटाखे जलाने के अनुमति मिलने के बाद बच्चों में खुशी का माहौल है।
JALORE NEWS
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