मानव तस्करी विरोधी यूनिट, जालोर की प्रभावी कार्रवाई: बाल श्रम से एक नाबालिग को मुक्त किया, दुकानदार पर मामला दर्ज - JALORE NEWS
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मानव तस्करी विरोधी यूनिट, जालोर की प्रभावी कार्रवाई: बाल श्रम से एक नाबालिग को मुक्त किया, दुकानदार पर मामला दर्ज - JALORE NEWS
जालोर ( 3 दिसंबर 2024 ) JALORE NEWS जिले में मानव तस्करी विरोधी यूनिट द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान "उमंग IV" के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में एक नाबालिग बालक को बाल श्रम के चंगुल से मुक्त कराया गया और दोषी दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।
कार्रवाई का विवरण:
यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञानचंद्र यादव के निर्देश और अति. पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध अनुसंधान सैल) श्री कैलाश विश्नोई के मार्गदर्शन में की गई। मानव तस्करी विरोधी यूनिट के प्रभारी निरीक्षक श्री बाबुलाल जांगीड़ के निकटतम सुपरविजन में, कोतवाली जालोर थाने की उप निरीक्षक श्रीमती शशिकला, कोर्डिनेटर श्री प्रवीण कुमार, और ग्रामीण एवं सामाजिक विकास संस्था अजमेर के परामर्शदाता श्री केराराम की टीम ने मिलकर यह कार्रवाई अंजाम दी।
बाल श्रम की शिकायत:
जालोर के ओम बालाजी ज्यूस सेंटर (रघुरत्न होटल के नीचे) में एक नाबालिग बालक को बाल श्रम करते पाया गया। पूछताछ में बालक ने बताया कि दुकान मालिक, श्री प्रवीण कुमार पुत्र शांतिलाल (निवासी कालका कॉलोनी, वार्ड नं. 21, जालोर), उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करवा रहा था।
कानूनी कार्रवाई:
दुकानदार के इस अमानवीय कृत्य को बाल श्रम निषेध अधिनियम 2023 की धारा 146 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 79 का उल्लंघन पाया गया। इसके आधार पर दुकानदार पर मामला दर्ज किया गया।
बालक का पुनर्वास:
मुक्त कराए गए नाबालिग को संरक्षण में लेकर जिला बाल कल्याण समिति, जालोर के समक्ष पेश किया गया। बालक के पुनर्वास और संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
पुलिस की अपील:
जिला पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के मामलों को लेकर आम जनता से सतर्क रहने और इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।
यह कार्रवाई मानवाधिकार संरक्षण और बाल श्रम के उन्मूलन की दिशा में जालोर पुलिस के प्रयासों को रेखांकित करती है।
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