गिव-अप अभियान के तहत नाम नहीं हटाने वाले अपात्र परिवारों को जारी किए नोटिस - JALORE NEWS
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28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर अपात्र लाभार्थी हटा सकेंगे अपना नाम - Ineligible beneficiaries can remove their names by applying online till February 28
पत्रकार श्रवण कुमार ओड़ जालोर
जालोर ( 7 फरवरी 2025 ) JALORE NEWS रसद विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ‘गिव-अप अभियान’ के तहत योजना का लाभ स्वेच्छा से नहीं छोड़ने वाले अपात्र 20 परिवारों को नोटिस जारी किए गए।
जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों को स्वैच्छिक रूप से लाभ त्याग करने को लेकर सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ‘गिव-अप अभियान’ के तहत जिले में अब तक 1849 परिवारों के कुल 8814 सदस्यों ने जिला रसद कार्यालय में आवेदन किया है।यह योजना 28 फरवरी, 2025 तक प्रभावी है। 28 फरवरी तक त्याग नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
विभागीय निर्देशानुसार ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाआें के कर्मचारी-अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारित आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीवकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में आते है।
ऐसे हटवा सकते हैं अपना नाम
योजना से नाम हटाने के लिए 28 फरवरी, 2025 तक संबंधित व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य दुकान या जिला रसद कार्यालय जालोर पर जाकर निर्धारित फार्म भरना होगा अथवा विभाग के पोर्टल food.raj.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ का त्याग कर सकते है। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आने के लिए अयोग्य है और स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे है। स्वेच्छा से नाम हटवाने पर कोई वसूली नहीं की जाएगी।
नहीं हटाया नाम तो होगी कार्यवाही
इन कार्यालयों में करवा सकेंगे आधार सीडिंग
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयन के आवेदन के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता का राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हो। राशन कार्ड में आधार सीडिंग का विकल्प जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी एवं खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी व निरीक्षकों के पास उपलब्ध है।
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