मतदान केन्द्र पर बूथ स्तरीय अभिकर्ता नियुक्त करने के संबंध में राजनैतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न - JALORE NEWS
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मतदान केन्द्र पर बूथ स्तरीय अभिकर्ता नियुक्त करने के संबंध में राजनैतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न - JALORE NEWS
जालौर ( 28 फरवरी 2025 ) JALORE NEWS भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में प्रत्येक मतदान केन्द्र में बूथ स्तरीय अभिकर्ता बीएलए नियुक्त करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजनैतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि मतदाता सूची को गुणवत्तापूर्वक तैयार करने के लिए सरकार की ओर से बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) नियुक्त किये गये हैं। यदि राजनैतिक राजनैतिक दलों की ओर से इनके सहयोग के लिए बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बीएलए) नियुक्त कर दिये जाये तो मतदाता सूची शत-प्रतिशत सही एवं स्वस्थ बन सकती है। सभी राजनैतिक दल जिला स्तरीय अधिकारी की नियुक्ति बीएलए-। फॉर्म में करावें एवं जिला स्तरीय अधिकारी बूथ स्तरीय अभिकर्ता की नियुक्त बीएलए-2 फॉर्म में करावें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश मेवाड़ा ने कहा कि मृत मतदाता, बोगस मतदाता एवं अन्यत्र रहने वाले मतदाताओं की जानकारी स्थानीय व्यक्तियों को अधिक होती है इसलिए बूथ स्तरीय अभिकर्ता नियुक्त होने से स्वस्थ मतदाता सूचियाँ तैयार होती है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बीएलए) नियुक्त करने की अपील की। निर्वाचन विभाग के नायब तहसीलदार राजेश व्यास द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देश एवं बी.एल.ए. नियुक्ति के फॉर्म उपलब्ध करवाए गए।
इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हरीश राणावत, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के अनिल पंडत उपस्थित रहे।
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ई-रवन्ना ओवरलोड वाहनों पर मिलेगी 95 प्रतिशत तक छूट
राज्य सरकार द्वारा वाहन मालिकों को राहत प्रदान करने के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है जिसके तहत ओवरलोडिंग चालानों में छूट, नष्ट हो चुके वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की सुविधा दी गई है।
जिला परिवहन अधिकारी जालोर ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि खनन विभाग की ओर से जारी ई-रवन्ना में ओवरलोड माल का परिवहन करने वाले वाहन स्वामियों को 95 प्रतिशत तक की छूट परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही है। इसी प्रकार राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम के तहत जिन यात्री व भार वाहनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका हैं, ऐसे वाहनों पर एमनेस्टी योजना लागू की गई है। जिसके अंतर्गत नष्ट वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
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