गिव-अप अभियान में नाम नहीं हटाने पर वसूली के लिए अब तक 105 नोटिस किए गए जारी 31 मार्च तक ऑनलाइन - JALORE NEWS
![]() |
The-period-of-distribution-of-food-grains-under-the-Food-Security-Scheme-has-been-extended-till-March-31 |
गिव-अप अभियान में नाम नहीं हटाने पर वसूली के लिए अब तक 105 नोटिस किए गए जारी 31 मार्च तक ऑनलाइन - JALORE NEWS
पत्रकार श्रवण कुमार ओड़ जालोर
जालौर ( 6 मार्च 2025 ) रसद विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ‘गिव-अप अभियान’ के तहत योजना का लाभ स्वेच्छा से नहीं छोड़ने वाले 20 अपात्र परिवारों को 6 मार्च को वसूली नोटिस जारी किए गए हैं। जिले में अब तक वसूली के लिए 105 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों को स्वैच्छिक रूप से लाभ त्याग करने को लेकर सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ‘गिव-अप अभियान’ के तहत जिले में अब तक 4070 परिवारों के कुल 14718 सदस्यों ने जिला रसद कार्यालय में आवेदन किया है एवं अब तक जिले में 834 उपभोक्ता स्वेच्छा से गिव अभियान में विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर अपनी पात्रता छोड़ चुके हैं। यह योजना 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी है। 31 मार्च तक त्याग नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
विभागीय निर्देशानुसार ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाआें के कर्मचारी-अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारित आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीवकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में आते है।
-------------------------------------------------------------------
ऐसे हटवा सकते हैं अपना नाम
------------------------------
योजना से नाम हटाने के लिए 31 मार्च, 2025 तक संबंधित व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य दुकान या जिला रसद कार्यालय जालोर पर जाकर निर्धारित फार्म भरना होगा अथवा विभाग के पोर्टल https://rrcc.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ का त्याग कर सकते है। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आने के लिए अयोग्य है और स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे है। स्वेच्छा से नाम हटवाने पर कोई वसूली नहीं की जाएगी।
-------------------------------------------------------------------
नहीं हटाया नाम तो होगी कार्यवाही
----------------------------------
जो व्यक्ति 31 मार्च, 2025 तक अपना नाम योजना से नहीं हटाएंगे उनके विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की जाएगी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी व संबंधित नगरीय निकाय कार्यालय में करवा सकेंगे आधार सीडिंग
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयन के आवेदन के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता का राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हो। राशन कार्ड में आधार सीडिंग का विकल्प जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी एवं खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी व निरीक्षकों के पास उपलब्ध है। पात्र व्यक्ति संबंधित उपखण्ड कार्यालय या पंचायत समिति कार्यालय में जाकर राशनकार्ड में आधार सीडिंग करवा सकते हैं।
----------------------------------
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न वितरण की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई - The period of distribution of food grains under the Food Security Scheme has been extended till March 31
-------------------------------------------------------------------
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत जिले में फरवरी माह में खाद्यान्न वितरण की अवधि को 10 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च तक किया गया है।
जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि फरवरी माह में आवंटित खाद्यान्न तकनीकी समस्याओं के कारण पूर्ण रूप से वितरण नहीं हो पाया था। ऐसे में जनहित को ध्यान में रखते हुए माह फरवरी, 2025 के अवशेष/अवितरित खाद्यान्न वितरण करने की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई गई है जिसमें फरवरी माह के खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
JALORE NEWS
खबर और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
एक टिप्पणी भेजें