एक दिवसीय जागरूकता शिविर में पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में दी जानकारी - JALORE NEWS
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एक दिवसीय जागरूकता शिविर में पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में दी जानकारी - JALORE NEWS
पत्रकार श्रवण कुमार ओड़ जालोर
जालौर ( 6 मई 2025 ) JALORE NEWS जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र जालोर द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जीनगर बस्ती जालोर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक संग्राम राम देवासी ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि योजना में आवेदकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों/ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग दी जाएगी तथा 5-7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आवेदकों को प्रतिदिन 500 रू. का ट्रेनिंग स्टाइपेंड आधार से लिंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से जमा किया जायेगा तथा योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले लाभार्थियों को औद्योगिक उपकरण टूलकिट खरीदने के लिए 15 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत 5 प्रतिशत की दर से लाभार्थियों को पहले चरण में 1 लाख रू. का ऋण दिया जायेगा तथा प्रथम चरण में ली गई राशि का भुगतान करने वाले लाभार्थियों को द्वितीय चरण में 2 लाख रूपये का ऋण प्रदान किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा बैंकों द्वारा वितरित ऋण पर लाभांवितों द्वारा भुगतान किए गए ब्याज पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का पुनर्भुगतान किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आने बढ़ई, लोहार, सुनार, मूर्तिकार, कुम्हार, मोची, नाई, धोबी, ताला बनाने वाला, अस्त्रकार, पत्थर तोड़ने वाला, नाव निर्माता, टोकरी/चटाई/झाडू बनाने वाला आदि 18 प्रकार के व्यापार/कामगार शामिल है। योजना में त्रिस्तरीय सत्यापन एवं अनुमोदन प्रक्रिया रहेगी। प्रथम चरण में आर्टिजन की स्क्रीनिंग ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय के स्तर पर, द्वितीय चरण में आर्टिजन का पुनरीक्षण एवं अनुशंषा जिला स्तर पर तथा तृतीय चरण में अनुमोदन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।
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योजना के लिए योग्यता व आवश्यक दस्तावेज
पीएम विश्वकर्मा योजना के योग्यता के तहत आवेदक असंगठित क्षेत्र में 18 निश्चित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में कारीगर या शिल्पकार के तौर पर कार्य कर रहा हो। रजिस्ट्रेशन की तिथि तक आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक द्वारा पिछले 5 साल के दौरान स्वरोजगार या बिजनेस डवलपमेंट के लिए केन्द्रीय/राज्य आधारित योजनाओं जैसे-पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी एवं मुद्रा के तहत ऋण नहीं लिया हो। किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत कार्मिक और उसके परिवार के सदस्य इन योजना के लिए योग्य नहीं होंगे। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन और लाभ परिवार के केवल एक सदस्य तक को ही मिलेगा।
पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज यथा-आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, बैंक अकाउंट नम्बर व राशन कार्ड आदि होने वाले आवश्यक है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक नजदीकी जन सेवा केन्द्र (सीएससी) से आवेदन किए जा सकते हैं।
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