गिव-अप अभियान में नाम नहीं हटाने पर वसूली के लिए अब तक 260 नोटिस किए गए जारी - JALORE NEWS
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31 मई तक आवेदन कर अपात्र लाभार्थी हटा सकेंगे अपना नाम - Ineligible beneficiaries can remove their names by applying till May 31
पत्रकार श्रवण कुमार ओड़ जालोर
जालौर ( 16 मई 2025 ) JALORE NEWS खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित सक्षम व्यक्तियों से नाम पृथक करवाने के लिए 31 मई तक ‘गिव-अप अभियान’ चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में अब तक 260 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि जिले में अब तक 4887 परिवारों एवं 16478 सदस्यों ने अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन किए हैं तथा 1420 परिवारों ने अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट से आवेदन किए।
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इन श्रेणियों के व्यक्ति होंगे अपात्र
विभागीय निर्देशानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी-अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो कि जीवकोपार्जन में प्रयुक्त हो), जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक की निर्धारित सीमा से अधिक हो, ग्रामीण क्षेत्र में 2 हजार वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश के लिए निर्मित पक्का मकान हो, नगर परिषद क्षेत्र में 1 हजार वर्ग फीट व नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर) निष्कासन सूची में आते है।
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ऐसे हटवा सकते हैं अपना नाम
योजना से नाम हटाने के लिए 31 मई, 2025 तक संबंधित व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य दुकान पर जाकर निर्धारित फार्म भरना होगा अथवा विभाग के पोर्टल https://rrcc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ का त्याग कर सकते है। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आने के लिए अयोग्य है और स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे है।
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नहीं हटाया नाम तो होगी कार्यवाही
जो व्यक्ति 31 मई, 2025 तक अपना नाम योजना से नहीं हटाएंगे उनके विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की जाएगी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह अधिनियम सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान करता है।
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लाभार्थी के ईकेवाईसी नहीं करवाने की स्थिति में स्वतः हटेगा खाद्य सुरक्षा सूची से नाम - In case the beneficiary does not get his eKYC done, his name will automatically be removed from the food security list
26 जनवरी 2025 से एनएफएसए पोर्टल पुनः प्रारंभ होने के पश्चात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी की सूची में आदिनांक तक 28 लाख 14 हजार 942 नए नाम जोड़े जा चुके हैं। राजस्थान खाद्य सुरक्षा (संशोधन) नियम 2025 के अनुसार खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए प्रत्येक लाभार्थी द्वारा ईकेवाईसी करवाई जाना अनिवार्य है।
लाभार्थी द्वारा नाम जुड़ने की तिथि से तीन माह की अवधि में ईकेवाईसी करवाई जानी आवश्यक है। ईकेवाईसी नहीं करवाने की स्थिति में तीन माह पूर्ण होने पर लाभार्थी का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वतः ही हट जाएगा। लाभार्थी द्वारा ईकेवाईसी निकटतम उचित मूल्य दुकान में जाकर करवाई जा सकती है।
विभाग द्वारा इस संबंध में खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़े सभी लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। लाभार्थी का आधार नम्बर राशन कार्ड से लिंक नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी स्वयं खाद्य विभाग की वेबसाईट www.food.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना आधार नम्बर लिंक कर सकता है।
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