स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोटपा अधिनियम के तहत की कार्यवाही , चालान काट दी कोटपा अधिनियम की जानकारी - JALORE NEWS
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स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोटपा अधिनियम के तहत की कार्यवाही , चालान काट दी कोटपा अधिनियम की जानकारी - JALORE NEWS
जालोर ( 30 दिसंबर 2021 ) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की और से जिले में कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. गजेन्द्र सिंह देवल के निर्देशानुसार जिले में गठित दल द्वारा सार्वजनिक रूप से तम्बाकू पदार्थो को प्रदर्शित कर विक्रय करने एवं सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उत्पादों के सेवन करने पर कार्यवाही कर चालान काट कोटपा अधिनियम की जानकारी दी गई।
प्रत्येक माह के अंतिम दिन को तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस में दुकानदारों द्वारा तम्बाकू उत्पादों का विक्रय एवं प्रदर्शन प्रतिबंधित है। इसी के तहत जालोर शहरी क्षेत्र एवं ब्लॉक स्तर पर गठित दलो द्वारा तम्बाकू निषेध गतिविधि का आयोजन कर कोटपा अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंधन करने पर संबधित विक्रेता के विरूद्व चालान काट कोटपा अधिनियम की जानकारी दी गई साथ ही तम्बाकू उत्पादों जैसे बीडी, सिगरेट, जर्दा, खैनी इत्यादि के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी चस्पा करने के निर्देश दिए गए।
जिला मुख्यालय पर गठित तम्बाकू नियंत्रण दल में जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिमन्यु सिंह एवं डा दीपक गोयल एवं कृष्णपाल द्वारा जालोर शहरी क्षेत्र में कार्यवाही करते हुये चालान काट कोटपा अधिनियम की जानकारी दी।
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