कोविड -19 से मृत व्यक्ति के परिजनों को राज्य आपदा मोचन निधि से 50 हजार की सहायता के अनुग्रह राशि के आवेदन प्रारंभ - JALORE NEWS
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कोविड -19 से मृत व्यक्ति के परिजनों को राज्य आपदा मोचन निधि से 50 हजार की सहायता के अनुग्रह राशि के आवेदन प्रारंभ - JALORE NEWS
जालोर ( 12 जनवरी 2022 ) कोरोना (कोविड-19) से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के लिए ई-मित्र से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजन/रिश्तेदार को राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से 50 हजार रूपए की अनुग्रह राशि देय है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक सुभाष चन्द्र मणि ने बताया कि कोविड-19 से ग्रसित होने के उपरान्त अस्पताल या घर में जिनकी मृत्यु हुई है और जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 दर्ज है । वे व्यक्ति जिनकी मृत्यु जांच में कोविड पॉजिटिव आने की दिनांक या क्लीनिकली कोविड पॉजिटिव पाये जाने के 30 दिवस के भीतर हुई है तथा व्यक्ति इससे पूर्व कोविड नेगेटिव हो चुका हो। ऐसे कोविड पॉजिटिव रोगी जिनकी मृत्यु निरंतर अस्पताल में भर्ती रहने के कारण हुई है, भले ही वह नेगेटिव आ गया है। उसके परिजन/रिश्तेदार अनुग्रह राशि के आवेदन के लिये पात्र होंगे।
उन्होने बताया कि पूर्व कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की विधवाओं (जिनके पति राजकीय सेवा में नहीं हो) को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय राशि एक लाख रूपए के साथ 50 हजार की सहायता राशि भी उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। ऐसे आवेदकों को इसके लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट ऑॅफ डेथ) सबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा, यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है। अन्य समस्त प्रकरणों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर स्तर से गठित समिति के द्वारा कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा । अनुग्रह राशि के लिए आवेदन पत्र मृतक के परिजनों द्वारा ई-मित्र से भरा जाएगा। कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृत व्यक्ति के परिजन/रिश्तेदार द्वारा आवेदक का जन आधार, आधार संख्या, मृतक का कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक का मृतक से नाता संबंधी दस्तावेजों सहित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है। उक्त आवेदन पर ई-मित्र आवेदन शुल्क राशि 50 रूपए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आवेदनकर्ता से इस सुविधा का कोई शुल्क नहीं वसुला जाएगा ।
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