60 वर्ष से अधिक आयु के बीमार कैदियों को छोड़ने का कोई कानून नहीं कारागार मंत्री - JALORE NEWS
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60 वर्ष से अधिक आयु के बीमार कैदियों को छोड़ने का कोई कानून नहीं कारागार मंत्री - JALORE NEWS
जयपुर ( 9 मार्च 2022 ) कारागार मंत्री श्री टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि 60 साल की उम्र से अधिक एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित कैदियों को छोड़ने का कोई कानून नहीं है।
जूली ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि दो वर्षाें में कोरोना से कुल 13 कैदियों की मृत्यु हुई थी। उन्होंने बताया कि 60 साल की उम्र से बड़े कैदियों जिनको गंभीर बीमारी है उनको हर वर्ष सरकार विभिन्न तरह की राहत प्रदान करती है, और उसी के आधार पर कैदी छूटते है।
इससे पहले जूली ने प्रश्नकाल में विधायक प्रताप सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राज्य की कारागृहों में निरूद्ध बंदियों में से मानसिक बीमारी व अन्य गंभीर असाध्य रोगों से कुल 443 बंदी पीडित है। राज्य की 30 कारागृहों में 290 बंदी मानसिक रोग से पीडित है। उन्होंने इसका जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि राज्य की 6 केन्द्रीय, 19 जिला एवं 31 उप कारागारों में 31 जनवरी 2022 को बंदी क्षमता से अधिक बंदी निरूद्ध थे। उन्होंने इसका विवरण भी सदन के पटल पर रखा।
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