मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति होने की स्थिति में आर्थिक सम्बल प्रति परिवार 1 हजार रूपये का प्रीमियम वहन करेंगी राज्य सरकार - JALORE NEWS
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मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति होने की स्थिति में आर्थिक सम्बल प्रति परिवार 1 हजार रूपये का प्रीमियम वहन करेंगी राज्य सरकार - JALORE NEWS
जालोर ( 4 जुलाई 2022 ) मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अनुसरण में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु व शरीरिक क्षति की स्थिति में बीमित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया जायेगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अंतर्गत मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की गई है जिसके तहत बीमित परिवारों के किसी सदस्य की योजना के पॉलिसी शेड्यूल में अंकित दुर्घटनाओं में से किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति होने की स्थिति में पांच लाख रूपये तक आर्थिक सम्बल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत 1 मई, 2022 अथवा इसके पश्चात् होने वाली दुर्घटनाओं को कवर किया जायेगा। योजना के तहत दावा प्रपत्र ऑनलाइन भरे जाने का प्रावधान है जो योजना की वेबसाइट एमइडीबीवाइएसआइपीएफ डॉट राजस्थान डॉट इन पर अथवा ई-मित्र के माध्यम से भरे जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत वे सभी परिवार बीमित माने जायेंगे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बीमित होंगे। दुर्घटना दिनांक को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित सभी परिवार इस दुर्घटना योजना के तहत पात्र होंगे। योजना में बीमा अवधि 1 मई, 2022 से 30 अप्रेल, 2023 होगी तथा बीमाधन 5 लाख रूपये प्रति परिवार होगा। प्रीमियम 1 हजार रूपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। पॉलिसी के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनो आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) 3 लाख रूपये तथा दुर्घटना में हाथ/पैर/आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) 1.5 लाख रूपये का लाभ देय होगा।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्र चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 7 प्रकार की दुर्घटनाओं- सड़क दुर्घटना, ऊँचाई से गिरने, मकान के ढहने, बिजली के झटके, रायायनिक द्रव्यों के छिड़काव व डूबने के कारण एवं जलने की स्थिति में होने वाली मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में पॉलिसी शेड्यूल में अंकित प्रावधानों के अनुसार भुगतान देय होगा। पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु या क्षति का सीधा संबंध दुर्घटना से होने पर ही पॉलिसी के तहत भुगतान देय होगा। इस योजना के लिए पात्र परिवारों से कोई अंशदान या प्रीमियम की राशि वसूल नहीं की जायेगी। जनाधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया का माना जायेगा।
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